श्रीमान् अपर जिला मजिस्ट्रेट (भूराजस्व) के आदेश दिनांक 20.11.2024 न्यायालय मुख्य राजस्व अधिकारी मण्डल आजमगढ़ जनपद आजमगढ़ वाद सं0 1732/23 कम्प्यूटरीकृत वाद सं0 D202315060001732 के अनुसार अन्तर्गत धारा 3(1) उ0प्र0 गुण्डा नियन्त्रण अधि0 1970 के तहत फरहान खान पुत्र रियाजुद्दीन निवासी मधनापार थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को जिला बदर 06 माह हेतु किया गया था । आदेश की तामिला होने के बावजूद गाँव घर में रहने के बाबत अभियुक्त फरहान खान पुत्र रियाजुद्दीन उपरोक्त का कृत्य अन्तर्गत धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1970 का दण्डनीय अपराध के तहत आज दिनांक 05.01.2025 को गिरफ्तार किया गया ।
गिरफ्तारी का विवरणः-
आज दिनांक 05.01.2025 को थानाध्यक्ष सुनील कुमार दुबे मय हमराह को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम मधनापार का रहने वाला जिला बदर अपराधी फरहान खान पुत्र रियाजुद्दीन जो जिला बदर होने के बाद भी गाँव घर में लुक छिप कर रहता है। जिसके आधार पर मधनापार तिराहे से अभियुक्त फरहान खान पुत्र रियाजुद्दीन निवासी मधनापार थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को समय करीब 06.40 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।
पंजीकृत अभियोगः-
1. मु0अ0सं0 05/2025 धारा 10 उ0प्र0 गुंण्डा नियंत्रण अधिनियम थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।
अपराधिक इतिहासः-
1.मु0अ0सं0 346/23 धारा 406/506 भा0द0वि0 थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ ।
2.मु0अ0सं0 336/24 धारा 115(2)/351(2)/352 BNS थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।
3.मु0अ0सं0 05/2025 धारा 10 उ0प्र0 गुंण्डा नियंत्रण अधिनियम थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।