TV20 NEWS||AZAMGARH: उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद यूपी मदरसा शिक्षा परिषद ने मदरसों में डिग्री पाठ्यक्रम पर रोक लगाई”

आजमगढ़ 21 जनवरी– जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी वर्षा अग्रवाल ने बताया है कि मा0 उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा एस0एल0पी0 (सी) 8541/2024 अंजुम कादरी व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 05 नवम्बर 2024 के अनुपालन में उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त मदरसों में कामिल, फाज़िल व अन्य डिग्रियों की न तो कक्षायें संचालित हो सकती हैं, न ही कामिल, फाज़िल व अन्य डिग्रियों के पाठ्यक्रम का कोई पठन-पाठन एवं अध्यापन कार्य हो सकता है और न ही कामिल, फाज़िल व अन्य डिग्रियों की परीक्षाएं आयोजित करायी जा सकती हैं।
उन्होने जनपद के समस्त अनुदानित/मान्यता प्राप्त मदरसा (उच्च आलिया स्तर) को सूचित किया है कि मान्यता प्राप्त मदरसों में कामिल, फाज़िल व अन्य डिग्रियों की न तो कक्षायें संचालित हो सकती हैं, न ही कामिल, फाज़िल व अन्य डिग्रियों के पाठ्यक्रम का कोई पठन-पाठन एवं अध्यापन कार्य हो सकता है और न ही कामिल, फाज़िल व अन्य डिग्रियों की परीक्षाएं आयोजित करायी जा सकती हैं।