TV20 NEWS||AZAMGARH, कृषि यंत्रों के चयन के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर 21 जनवरी से 4 फरवरी तक विकल्प उपलब्ध

आजमगढ़ 22 जनवरी– उप कृषि निदेशक श्री मुकेश कुमार ने बताया है कि प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन फार इन-सीटू मैनेजमेन्ट ऑफ क्रॉप रेजीड्यू तथा सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशऩ योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनपद में विभिन्न कृषि यंत्रों में प्राप्त लक्ष्यों के सापेक्ष शत-प्रतिशत पूर्ति हेतु निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कृषि यंत्रों को अपने आवश्यकतानुसार माँग/चयन किये जाने का विकल्प ऑनलाईन पोर्टल पर दिनांक- 21 जनवरी 2025 अपरान्ह 03ः00 बजे से 04 फरवरी 2025 रात्रि 12.00 बजे तक उपलब्ध है। अतः जनपद के विभागयी पोर्टल पर पंजीकृत कृषक एवं कृषक उत्पादक संघ (एफ0पी0ओ0) तथा सेल्फ हेल्प ग्रुप (एस0एच0जी0) जो कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) एवं कृषि विभाग से सम्बन्धित हो अपनी आवश्यकतानुसार निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप उपलब्ध कृषि यंत्रों का माँग कर सकते हैं।
हैरो, कल्टीवेटर, पावर चैफ कटर, स्ट्रा रीपर, रोटावेटर, ड्रोन, कम्बाइन हार्वेस्टर, फार्म मशीनरी बैंक एवं कस्टम हायरिंग सेन्टर इत्यादि यन्त्रों की बुकिंग/आवेदन विभागीय पोर्टल की बेवसाइट https://agridarshan.up.gov.in पर ‘‘यन्त्र पर अनुदान हेतु टोकन निकालें’’ लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन विकासखण्डवार की जायेगी। फसल अवशेष प्रबन्धन के कृषि यन्त्र- रीपर कम बाइण्डर, बेलिंग मशीन, स्ट्र रेक एवं सुपर सीडर की बुकिंग/आवेदन विभागीय पोर्टल की बेवसाइट https://agridarshan.up.gov.in पर ‘‘यन्त्र पर अनुदान हेतु टोकन निकालें’’ लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन जनपदवार की जायेगी। आवेदन हेतु बुकिंग किये जाने के लिए विभागीय पोर्टल पर पूर्व से उपलब्ध मोबाइल नम्बर पर ओ0टी0पी0 प्राप्त करने का विकल्प होगा यदि पोर्टल पर उपलब्ध मोबाइल नम्बर बन्द होगा तो लाभार्थी के नये मोबाइल नम्बर पर ओ0टी0पी0 प्राप्त कर आगे की प्रक्रिया पूर्ण करने का विकल्प दिया जायेगा। आवेदक द्वारा एक मोबाइल नम्बर अपना अथवा अपने परिवार के रक्त सम्बन्धी सदस्य (माता, पिता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री एवं पुत्र बधु) के मोबाइल नम्बर से ही आवेदन किया जा सकेगा। सत्यापन के समय इसकी पुष्टि भी की जायेगी। कृषि ड्रोन (सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन) एवं कस्टम हायरिंग सेन्टर (इन-सीटू) की बुकिंग/आवेदन कृषि विभाग के नव विकसित दर्शन पोर्टल की बेवसाइट https://agridarshan.up.gov.in पर ‘‘यन्त्र बुकिंग प्रारंभ’’ लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन विकास खण्डवार की जायेगी। कृषि ड्रोन एवं उनके सहायक उपकरण हेतु कृषि स्नातक (एग्री जंक्शन) एवं ग्रामीण उद्यमी को कृषि ड्रोन एवं उनके सहायक उपकरण के क्रय करने पर यन्त्रों के मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रु0 5 लाख जो भी कम हो देय होगा तथा एफ0पी0ओ0 को कृषि ड्रोन एवं उनके सहायक उपकरण के क्रय करने पर यन्त्रों के मूल्य का 40 प्रतिशत अथवा अधिकतम रु0 4 लाख जो भी कम हो देय होगा। आवेदन के समय ही कृषक को यन्त्रवार निर्धारित जमानत धनराशि आनलाईन जमा करनी होगी लक्ष्य अवशेष न रहने पर एवं ई-लॉटरी में चयनित न होने वाले सम्बन्धित कृषको को जमानत धनराशि वापस कर दी जायेगी। कृषकों द्वारा निर्धारित समयावधि में विभागयी पोर्टल पर लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में जनपद स्तर पर जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के समक्ष विभागयी पोर्टल पर ई-लॉटरी के माध्यम से ब्लॉकवार लक्ष्यो के सापेक्ष लाभार्थी का चयन किया जायेगा तथा ई-लॉटरी हेतु स्थल, तिथि तथा समय की जानकारी आवेदकों को समाचार पत्र के माध्यम से अवगत करा दी जायेगी।
कृषि यंत्र भारत सरकार के एफ0एम0टी0टी0आई0 (FMTTI) एवं अन्य केन्द्रीय संस्थान जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो तथा upyantratracking.in पोर्टल पर रजिस्टर्ड निर्माता कम्पनियों, डिस्ट्रब्यूटर एवं डीलर से ही यन्त्र का क्रय कृषक द्वारा किया जाये इसके अतिरिक्त अन्य किसी से क्रय किये गये कृषि यन्त्रो पर अनुदान देय सम्भव नही होगा।