आजमगढ़ : बिना अनुज्ञप्ति प्राप्त किये कृषि रक्षा रसायन बिक्रय करने वालों पर होगी कार्रवाई – कृषि रक्षा अधिकारी

आजमगढ़ 11 जून– जनपद आजमगढ़ में जिला कृषि रक्षा अधिकारी/ अधिसूचित प्राधिकारी डाॅ0 उमेश कुमार गुप्ता द्वारा क्षेत्र भ्रमण/निरीक्षण के दौरान कीटनाशक विक्रय प्रतिष्ठान पर कैंशमेंमों स्टाक/वितरण रजिस्टर व स्टाक/रेट बोर्ड मौके पर नहीं पाया जा रहा है और ना ही विक्रेताओं द्वारा तैयार ही किया जा रहा है, जिसके कारण प्रतिष्ठान पर उपलब्ध रसायनों का मिलान/जॉच से सम्बन्धित कार्यवाही में काफी अवरोध होता है।
जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने जनपद के समस्त थोक/फुटकर कीटनाशक विक्रेताओं को निर्देशित है कि आप लोग अपने प्रतिष्ठान से सम्बन्धित अभिलेखों को अद्यतन रखे तथा ऐसे प्रतिष्ठानों को कीटनाशक रसायनों की आपूर्ति कदापि न करें जिसके पास कीटनाशक बिक्रय की अनुज्ञाप्ति न हों। निरीक्षण के दौरान अभिलेखों का अद्यतन न होने की दशा में एवं बिना अनुज्ञप्ति प्राप्त किये कृषि रक्षा रसायन बिक्रय करने वाले सम्बन्धित बिक्रेता एवं आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम 1968 , कीटनाशी नियम 1971 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी । जिसके लिये सम्बन्धित कीटनाशी विक्रेता स्वंय जिम्मेदार होगा।
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