TV20 NEWS||AZAMGARH,थाना दीदारगंज 6 आरोपी अभियुक्तों 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000- 5000/- रूपये जुर्माना
ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 06 आरोपी अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा बरजा निकालने को लेकर गाली गुप्ता व धमकी देते हुए घर में घुसकर मारपीट करने के आरोप में दोषी करार देते हुए 02 वर्ष की सजा एवं 5000-5000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
थाना दीदारगंज: 06 आरोपी अभियुक्तों 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000- 5000/- रूपये जुर्माना
➡ दिनांक- 10.02.2016 को वादी मुकदमा रामदास पुत्र बटोही निवासी सिसवारा थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ ने थाना दीदारगंज पर लिखित तहरीर दी थी कि विपक्षी 1.बिजेन्द्र राय देवराज पुत्र कन्हैया राजभर 02.चंद्रेश पुत्र स्वर्गीय लाल बहादुर 03. इंद्रेश पुत्र स्वर्गीय लाल बहादुर 04.विनोद पुत्र रामदुलार 05.राजेश पुत्र इंद्रजीत 06.राकेश राजभर पुत्र दलसिंगार समस्त निवासीगण सिसवारा थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी के साथ बारजा निकालने को लेकर गाली गुप्ता व धमकी देते हुए घर में घुसकर मारपीट करते हुए घायल कर दिया गया था।
➡ अभियुक्तों के विरूद्ध थाना दीदारगंज पर मु0अ0सं0 16/2016 व 147, 323,149,452,506 भादवि0 पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।
➡ मुकदमा उपरोक्त में 14 गवाह परीक्षित हुए है।
➡जिसके क्रम में दिनांक- 24.01.2025 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1.बिजेन्द्र राय देवराज पुत्र कन्हैया राजभर 02.चंद्रेश पुत्र स्वर्गीय लाल बहादुर 03. इंद्रेश पुत्र स्वर्गीय लाल बहादुर 04.विनोद पुत्र रामदुलार 05.राजेश पुत्र इंद्रजीत 06.राकेश राजभर पुत्र दलसिंगार समस्त निवासीगण सिसवारा थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000- 5000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।





