आजमगढ़ : आम जनमानस को शुद्ध खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराये जाने के लिए पूरे जनपद में चलाया गया अभियान

आजमगढ़ 27 जून — कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत आम जनमानस को शुद्ध खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराये जाने के लिए पूरे जनपद में अभियान चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा खाद्य कारोबार हेतु मानक (एसओपी) संचालन प्रक्रिया निर्गत किया गया है। जिसकें अन्तर्गत खाद्य कारोबारियों को एसओपी का अनुपालन करना होगा।
जिसमें फेसकवर/मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा। प्रवेश द्वारों पर आगन्तुको हेतु एल्कोहलयुक्त सेनिटाइजर एवं थर्मल स्क्रीनिंग का प्रबन्ध किया जाना अनिवार्य है। सभी खाद्य प्रतिष्ठानों में प्रवेश से पूर्व हाथों को एल्कोहलयुक्त सेनिटाइजर से कीटाणुरहित किया जायेगा। श्वसन सम्बंधी शिष्टाचारों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना पूर्णतया प्रतिबंधित है। सभी को आरोग्य सेतु एवं आयुष कवच ऐप का प्रयोग करने हेतु प्रेरित किया जायेगा।
जिन व्यक्तियों में संक्रमण के लक्षण न पाये जाये, उन्हीं लोगों को परिसर में आने की अनुमति दी जायेगी। सभी स्टाफ/आगन्तुकों को फेस कवर/मास्क पहनकर ही अंदर आने की अनुमति होगी। परिसर में पूरा वक्त फेस कवर/मास्क पहनकर रहना अनिवार्य होगा। आगन्तुकों को छोटे-छोटे समूहों में विभाजित कर प्रवेश की अनुमति दी जायेगी, ताकि प्रवेश द्वारा प्रवेश द्वार/परिसर में अनावश्यक भीड़ से बचा जा सके तथा संक्रमण का प्रसार न हो।
सामाजिक दूरी बनायें रखने के लिए रेस्टोरेंट/होटल/माल प्रबन्धक द्वारा पर्याप्त कर्मियों को तैनाती की जायेगी, जो स्वागत कक्ष, फूड कोर्ट, रेस्टिंग एरिया में बैठने हेतु कुर्सियों को 6 फीट की दूरी बनाकर व्यस्थित करेंगे तथा लाइन बनाने हेतु कम से कम 01 मीटर की दूरी पर मार्किंग करेंगेे। 65 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मियों, गर्भवती महिला कर्मियों और किसी रूग्ण कर्मी को नियोजित न किया जाय। घर से किये जा सकने वाले कार्यों में ही नियोजित किया जाय।
रेस्टोरेंट/होटल/फूडकोर्ट में बैठकर खाने के बजाए भोजन पैक कराकर ले जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाय। फूड डिलीवरी कर्मी फेसमास्क/ग्लब्स का अनिवार्य रूप से प्रयोग करे। डिलीवरी करते समय पैकेट को कस्टमर के दरवाजे पर छोड़ दे। पैकेट सीधा कस्टमर को ना दे। होम डिलवरी के लिए जाने वाले सभी कर्मियों द्वारा आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय किये जायें एवं उनकी थर्मल स्क्रीनिंग अवश्य की जाय।
सुनिश्चित करें कि खाद्य पदार्थ पकाने का स्थान, भण्डारण का स्थान तथा बर्तन साफ एवं निःसंक्रमित है। स्वच्छीकरण प्रतिदिन हर बार खाद्य पदार्थ बनाने के पहले एवं बाद हो। हाथ धोने तथा कीटाणु शोधन हेतु पर्याप्त मात्रा में पानी तथा साबुन खाद्य पदार्थ निर्माण द्वार पर उपलब्ध हो। खाद्य पदार्थ तैयार करते समय हाथो में ग्लव्स तथा बाल/सिर ढककर रखे। बची हुयी बेकार खाद्य सामग्री के निस्तारण की उचित व्यवस्था हो। जिससे सड़न तथा बदबू न फैले। सूखा कचरा एवं गीला कचरा अलग-अलग बन्द डस्टबिन में इकट्ठा किया जाये। सोशल डिस्टेन्सिंग के नियमों का अनुपालन हर हाल में किया जायंे। दो लोगो के मध्य न्यूनतम 02 मी0 की दूरी रखी जाये। खाद्य पदार्थ निर्माण स्थल के आस-पास के शौचालय न हो।
सफाई सोडियम हाइपोक्लोराइट 01 प्रतिशत और साबुन पाउडर/डिटर्जेंन्ट से हो। भोजन हेतु आने वाले कच्चे खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये। पिसे हुए खुले मसालों का प्रयोग न होने दिया जाये। खाद्य पदार्थाे को तलने के लिए प्रयोग किये जा रहे तेल के सम्बन्ध में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायी जाये।
कर्मचारी, गहनें, घडियाॅ, अंगूठी इत्यादी न पहने। काम करते समय मोबाइल जैसे उपकरणों का उपयोग न करें। पका हुआ अथवा तैयार खाद्य पदार्थ हैंडिल करते समय दस्ताने पहने जायें तथा कोई अन्य सतह, उपकरण, बर्तन न छुये जायें अथवा खाद्य से इतर कोई कार्य, जैसे कूडे दान से कूड़ा निकालना, दरवाजे/खिड़कियाॅ बन्द करना, मोबाइल फोन छूना, रूपये गिनना इत्यादि न किये जाये। तैयार खाद्य पदार्थ के वितरण के लिए अखबारी कागज का प्रयोग न किया जाये। आॅर्डर करने के लिए सम्पर्क रहित एवं भुगतान का डिजिटल तरीका अपनाये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।जब ग्राहक मेज छोडकर जाय तो हर बार मेज को सेनेटाइज किया जायेगा। हैण्ड सेनेटाईजर होटलो के रिशेप्सन पर मौजूद होना अनिवार्य है। होटलों में रूम सर्विस जिसके क्रम में मेहमान के कमरे के दरवाजे पर खाने का पैकेट छोड़ दिया जायेगा ताकि मेहमान व होटल कर्मी का आपस में सम्पर्क न हो। होटल प्रबन्धन द्वारा 24 घण्टें में तीन बार पूरे परिसर को सेनेटाइज कराया जायेगा तथा शौचालय, वाॅस वेसिन, पीने के पानी वाले स्थान को कम से कम चार बार सेनेटाइज कराया जाना अनिवार्य होगा।
इसी के साथ ही परिसर में संदिग्ध या पुष्ट हुए मामले पर निम्न कार्यवाही की जायः-उन्हें ऐसी जगह या कमरे में रखे जहाॅ वे सबसे दूर (आइसोलेट) हो। उन्हें तब तक के लिए फेस मास्क दे जब तक डाॅक्टर उनकी जांच न कर ले। निकटतम हास्पिटल/क्लिनिक या प्रदेश अथवा जिला कन्ट्रोल रूम को तुरंत सूचित करे। टोल फ्री नम्बर-18001805145 एवं जनपद कन्ट्रोल रूम नम्बर 05462-220220 को जानकारी दे।
जिलाधिकारी ने अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधी प्रशासन को निर्देश दिए कि तदनुसार दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करंे।