*TV20 NEWS || AZAMGHARH : अपर जिलाधिकारी ने बताया, भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों से 31 मार्च तक कार्यवाही रिपोर्ट की मांग की*

प्रेस नोट
आजमगढ़ 12 मार्च– अपर जिलाधिकारी प्रशासन/उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राहुल विश्वकर्मा ने बताया है कि माननीय भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा द्वारा कानूनी ढांचे के भीतर चुनावी प्रक्रियाओं को और अधिक मजबूत करने के लिए राजनैतिक दलों के अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं को बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया है। माननीय भारत निर्वाचन आयोग ने सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनैतिक दलों से 30 अप्रैल, 2025 तक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारी या मुख्य निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर किसी भी अनसुलझे मुद्दे के लिए सुझाव आमंत्रित किए है। आज राजनैतिक दलों को जारी एकाकी पत्र द्वारा आयोग ने स्थापित कानून के अनुसार चुनावी प्रक्रियाओं को और अधिक मजबूत करने के लिए, परस्परिक रूप से सुविधाजनक समय पर राजनैतिक दलों के अध्यक्ष और दलों के वरिष्ठ सदस्यों के साथ बातचीत की परिकल्पना की है।
इससे पहले विगत सप्ताह, भारत निर्वाचन आयोग के सम्मेलन के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार जी द्वारा सभी प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारियों तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को राजनैतिक दलों के साथ आवर्तशः बैठक करने तथा ऐसी बैठकों में प्राप्त किन्ही सुझावों को पूर्व से ही नियत विधिक, संरचनात्मक ढांचे के अन्तर्गत ही हल करने तथा कृत कार्यवाही की आख्या माननीय भारत निर्वाचन आयोग को 31 मार्च 2025 तक प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये है। माननीय आयोग ने राजनैतिक दलों से इस विकेन्द्रीकृत सम्वाद की व्यवस्था को सक्रिय रूप से उपयोग करने का भी अनुरोध किया है। निर्वाचन प्रक्रियाओं के सभी भागों को आच्छादित करने वाले भारत के संविधान तथा वैधानिक संरचनात्मक ढांचे के अन्तर्गत चिन्हित 28 हितधारकों में से राजनैतिक दल भी एक महत्वपूर्ण हितधारक है। राजनैतिक दलों को माननीय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अपने पत्र में उल्लिखित किया है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन कराने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 तथा 1951, मतदाताओं के पंजीकरण नियम, 1960, चुनाव संचालन नियम, 1961, मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश तथा अनुदेश एवं मा० भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी (भारत निर्वाचन आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध) मैनुअल तथा हैण्डबुक्स में भी एक विकेन्द्रीकृत स्वस्थ एवं पारदर्शी विधिक ढाँचा तैयार किया है।

——-जि0सू0का0 आजमगढ़-12.03.2025——–