आजमगढ़ : जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 10.00 बजे से सोमवार प्रातः 5.00 बजे तक सम्पूर्ण प्रदेश में कतिपय प्रतिबंध लागू करते हुये इनका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये है। तत्क्रम में जनपद आजमगढ़ के परिप्रेक्ष्य में विचारोपरान्त कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर व्यवस्थायें लागू की गई है। इस अवधि में प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 10.00 बजे से सोमवार प्रातः 5.00 बजे तक सम्पूर्ण जनपद में समस्त शासकीय कार्यालय (समस्त आवश्यक सेवाओं एवं बैंको को छोड़कर) बन्द रहेंगे। समस्त शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मण्डी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि शनिवार व रविवार को बंद रहेंगे। शेष दिवसों में इन सभी के निम्न शर्तों के अधीन प्रातः 10.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। आवश्यक वस्तुओं फल, सब्जी, दूध व अण्डा की दुकाने प्रातः 08.00 बजे से सायं 08.00 बजे तक खुलेंगी। शनिवार एवं रविवार को ये दुकाने प्रातः 6.00 बजे से पूर्वान्ह 11.00 बजे तक खुलेंगी। दवा की दुकानें प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी तथा प्रतिदिन प्रातः 8.00 बजे से सायं 8.00 बजे तक खुलेंगी। दुकानों/प्रतिष्ठानों में सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन हेतु दुकानदारों द्वारा काउण्टर के सामने ग्राहकों से 2 गज की दूरी रस्सी/बॉस या अन्य प्रकार के अवरोधक लगाकर सुनिश्चित की जायेगी तथा दुकानों/प्रतिष्ठानों के बाहर 2-2 गज की दूरी पर गोले बनाये जायेंगे। दुकानदारों व खरीददारों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बिना मास्क के ग्राहकों को किसी भी सामग्री का विक्रय नहीं किया जायेगा। किसी भी दुकान अथवा व्यावसायिक/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान पर एक साथ 05 से अधिक ग्राहक एकत्र नहीं होंगे। सभी दुकानदार इन्फ्रारेड थर्मामीटर से ग्राहकों का तापमान मापने हेतु एक व्यक्ति की तैनाती सुनिश्चित करेंगे। किसी व्यक्ति के सामान्य तापमान में वृद्धि दर्ज किये जाने पर उसे अलग करते हुये इसकी सूचना जनपद के कण्ट्रोल रूम में के नम्बर 05462-220220 एवं 9454417172 पर देनी होगी। सभी दुकाने/प्रतिष्ठान पर्याप्त मात्रा में सेनिटाइजर रखेंगे तथा आने वाले सभी ग्राहकों के हाथ सेनिटाइज करायेंगे। दुकानदारों द्वारा आने वाले प्रत्येक ग्राहक का नाम, पता व मोबाइल नम्बर एक रजिस्टर में अंकित किया जायेगा तथा इस अभिलेख को संरक्षित किया जायेगा। किसी भी अधिकारी द्वारा जाँच के समय यह रजिस्टर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सभी दुकानों/प्रतिष्ठानों का नियमित सेनिटाइजेशन कराना अनिवार्य होगा तथा शनिवार एवं रविवार के दिन विशेष अभियान चलाकर सभी बाजारों का गहन सेनिटाइजेशन किया जायेगा। सब्जी व फलों की सभी मण्डियाँ यथावत खुलेंगी। इस अवधि में समस्त आवश्यक सेवायें यथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय सेवायें, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्वकी भॉति खुले रहेंगे तथा इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वारियर, स्वच्छताकर्मियों व डोरस्टेप डिलीवरी से जुड़े कर्मियों के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नही है। रेलवे तथा राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों का आवागमन पूर्व की भॉति यथावत जारी रहेगा। रेलों से आने वाले यात्रियों के आवागमन हेतु बसों की व्यवस्था उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगत द्वारा की जायेगी। मालवाहक वाहनों के आवगमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर आवागमन जारी रहेगा। इनके किनारे स्थित पेट्रोल पम्प व ढाबे पूर्व की भाँति खुले रहेंगे। इस अवधि में जनपद में सफाई एवं स्वच्छता व स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु बृहद अभियान चलाया जायेगा। इनसे सम्बंधित कार्यालय खुले रहेंगे एवं इसमें शामिल कर्मचारी/अधिकारी प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19/संचारी रोग सर्विलांस टीम के माध्यम से प्रत्येक घर में रहने वाले सभी सदस्यों की व्यापक मेडिकल स्क्रीनिंग व सर्विलांस का अभियान चलाया जा रहा है, जो यथावत चलता रहेगा एवं इनसे सम्बंधित कार्यालय भी खुले रहेंगे। इन कार्यों में लगे हुये समस्त कोरोना वारियर, अधिकारी/कर्मचारियों को उनके पहचान पत्र के आधार पर आने जाने पर कोई प्रतिबंध नही होगा। इस अवधि में आवश्यक सेवाओं से सम्बंधित कार्यालय एवं इन प्रतिबंधों से मुक्त सेवाओं से सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारियों का पहचान पत्र ही ड्यूटी पास माना जायेगा और उनकी आवाजाही का रोका नहीं जायेगा। इस अवधि में सभी बृहद निर्माण/कार्य यथा एक्सप्रेस वे, बड़े पुल एवं सड़के, लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण, सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे। प्रत्येक सार्वजनिक स्थल यथा अस्पताल, मेडिकल कालेज, औद्योगिक प्रतिष्ठान, चैराहों आदि पर तहसील प्रशासन, पुलिस एवं नगर निकायों द्वारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम द्वारा कोविड-19 व संचारी रोगों से बचाव के सम्बंध में जागरूकता कार्यक्रम व्यापक रूप से चलाया जायेगा। प्रत्येक तहसील में अपर जिला मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट व समकक्ष पुलिस अधिकारियों द्वारा संयुक्त भ्रमण किया जायेगा तथा उपरोक्त व्यवस्थाओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन न करना आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 व महामारी अधिनियम के सुसंगत प्राविधानों के अंतर्गत दण्डनीय होगा।