आजमगढ़ 20 जुलाई– अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन नरेन्द्र सिंह ने बताया है कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 10.00 बजे से सोमवार प्रातः 5.00 बजे तक सम्पूर्ण प्रदेश में कतिपय प्रतिबंध लागू करते हुये, इनका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये है। साथ ही श्रावण मास दिनॉक 05 जुलाई 2020 से प्रारम्भ हो चुका है। इस पवित्र माह में कॉवड़ यात्रा के आयोजनों के दृष्टिगत शासन द्वारा प्रदत्त निर्देशों के दृष्टिगत यह समाधान हो गया है कि निर्देशों का अनुपालन जनपद में सुनिश्चित कराये जाने हेतु निवारक कार्यवाही की त्वरित आवश्यकता है। अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया है, यह आदेश दिनांक 18 जुलाई 2020 से जनपद आजमगढ़ की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत लागू है।
उन्होने कहा कि इस अवधि में प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 10.00 बजे से सोमवार प्रातः 5.00 बजे तक सम्पूर्ण जनपद में समस्त शासकीय कार्यालय (समस्त आवश्यक सेवाओं एवं बैंको को छोड़कर) बन्द रहेंगे। समस्त शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मण्डी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि शनिवार व रविवार को बंद रहेंगे। शेष दिवसों में इन सभी के निम्न शर्तों के अधीन प्रातः 10.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। आवश्यक वस्तुओं फल, सब्जी, दूध व अण्डा की दुकाने प्रातः 08.00 बजे से सायं 08.00 बजे तक खुलेंगी। शनिवार एवं रविवार को ये दुकाने प्रातः 6.00 बजे से पूर्वान्ह 11.00 बजे तक खुलेंगी। दवा की दुकानें प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी तथा प्रतिदिन प्रातः 8.00 बजे से सायं 8.00 बजे तक खुलेंगी। दुकानों/प्रतिष्ठानों में सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन हेतु दुकानदारों द्वारा काउण्टर के सामने ग्राहकों से 2 गज की दूरी रस्सी/बॉस या अन्य प्रकार के अवरोधक लगाकर सुनिश्चित की जायेगी तथा दुकानों/प्रतिष्ठानों के बाहर 2-2 गज की दूरी पर गोले बनाये जायेंगे। दुकानदारों व खरीददारों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बिना मास्क के ग्राहकों को किसी भी सामग्री का विक्रय नहीं किया जायेगा। किसी भी दुकान अथवा व्यावसायिक/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान पर एक साथ 05 से अधिक ग्राहक एकत्र नहीं होंगे। सभी दुकानदार इन्फ्रारेड थर्मामीटर से ग्राहकों का तापमान मापने हेतु एक व्यक्ति की तैनाती सुनिश्चित करेंगे। किसी व्यक्ति के सामान्य तापमान में वृद्धि दर्ज किये जाने पर उसे अलग करते हुये इसकी सूचना जनपद के कण्ट्रोल रूम में के नम्बर 05462-220220 एवं 9454417172 पर देनी होगी। सभी दुकाने/प्रतिष्ठान पर्याप्त मात्रा में सेनिटाइजर रखेंगे तथा आने वाले सभी ग्राहकों के हाथ सेनिटाइज करायेंगे। दुकानदारों द्वारा आने वाले प्रत्येक ग्राहक का नाम, पता व मोबाइल नम्बर एक रजिस्टर में अंकित किया जायेगा तथा इस अभिलेख को संरक्षित किया जायेगा। किसी भी अधिकारी द्वारा जाँच के समय यह रजिस्टर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सभी दुकानों/प्रतिष्ठानों का नियमित सेनिटाइजेशन कराना अनिवार्य होगा तथा शनिवार एवं रविवार के दिन विशेष अभियान चलाकर सभी बाजारों का गहन सेनिटाइजेशन किया जायेगा। सब्जी व फलों की सभी मण्डियाँ यथावत खुलेंगी। इस अवधि में समस्त आवश्यक सेवायें यथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय सेवायें, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्वकी भॉति खुले रहेंगे तथा इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वारियर, स्वच्छताकर्मियों व डोरस्टेप डिलीवरी से जुड़े कर्मियों के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नही है। रेलवे तथा राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों का आवागमन पूर्व की भॉति यथावत जारी रहेगा। रेलों से आने वाले यात्रियों के आवागमन हेतु बसों की व्यवस्था उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगत द्वारा की जायेगी। मालवाहक वाहनों के आवगमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर आवागमन जारी रहेगा। इनके किनारे स्थित पेट्रोल पम्प व ढाबे पूर्व की भाँति खुले रहेंगे। इस अवधि में जनपद में सफाई एवं स्वच्छता व स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु बृहद अभियान चलाया जायेगा। इनसे सम्बंधित कार्यालय खुले रहेंगे एवं इसमें शामिल कर्मचारी/अधिकारी प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19/संचारी रोग सर्विलांस टीम के माध्यम से प्रत्येक घर में रहने वाले सभी सदस्यों की व्यापक मेडिकल स्क्रीनिंग व सर्विलांस का अभियान चलाया जा रहा है, जो यथावत चलता रहेगा एवं इनसे सम्बंधित कार्यालय भी खुले रहेंगे। इन कार्यों में लगे हुये समस्त कोरोना वारियर, अधिकारी/कर्मचारियों को उनके पहचान पत्र के आधार पर आने जाने पर कोई प्रतिबंध नही होगा। इस अवधि में आवश्यक सेवाओं से सम्बंधित कार्यालय एवं इन प्रतिबंधों से मुक्त सेवाओं से सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारियों का पहचान पत्र ही ड्यूटी पास माना जायेगा और उनकी आवाजाही का रोका नहीं जायेगा। इस अवधि में सभी बृहद निर्माण/कार्य यथा एक्सप्रेस वे, बड़े पुल एवं सड़के, लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण, सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे। प्रत्येक सार्वजनिक स्थल यथा अस्पताल, मेडिकल कालेज, औद्योगिक प्रतिष्ठान, चैराहों आदि पर तहसील प्रशासन, पुलिस एवं नगर निकायों द्वारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम द्वारा कोविड-19 व संचारी रोगों से बचाव के सम्बंध में जागरूकता कार्यक्रम व्यापक रूप से चलाया जायेगा। सभी प्रकार के धर्मस्थल यथा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि राज्य सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये खोले जा सकते हैं। इन स्थलों पर एक समय में एक साथ 05 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी तथा इनमें किसी प्रकार के सार्वजनिक आयोजन की अनुमति नहीं होगी। कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के उपायों के दृष्टिगत श्रावण मास में होने वाली कॉवड़ यात्रा की अनुमति नहीं होगी। श्रद्धालुओं को स्थानीय स्तर पर धार्मिक स्थलों हेतु जारी मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये जलाभिषेक की अनुमति होगी। जलाभिषेक के दौरान “02 गज की दूरी, मास्क है जरूरी” का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा एक समय में एक साथ 05 से अधिक श्रद्धालु एकत्रित नहीं होंगे।
यह आदेश जनपद की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से लागू होगा। समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष अपने-अपने थाना क्षेत्र के अन्तर्गत आदेश का प्रभावी माध्यमों के द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार करवायेंगे। समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट, जनपद आजमगढ़ अपने-अपने क्षेत्रांतर्गत आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।
चूँकि उपरोक्त आदेश को तत्कालिक प्रभाव से पारित करने की आवश्यकता है और समय की कमी है। अतः यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किये जा रहे है, यदि कोई व्यक्ति इस आदेश के सम्बन्ध मे आवेदन करना चाहे या छूट या शिथिलता चाहे तो वह जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन या सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकता है, जिस पर सम्यक् सुनवाई/विचारोपरांत आवेदन के सम्बन्ध मे समुचित आदेश पारित किये जा सकेगें। इस आदेश का उल्लघंन विभिन्न अधिनियमों में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत भी दण्डनीय अपराध होगा। धारा-144 दिनॉक 18 जुलाई 2020 से प्रभावी है।