*TV20 NEWS || AZAMGHARH : थाना- गंभीरपुर:- शातिर पशु तस्कर तथा थाना क्षेत्र का हिस्ट्रीसीटर अभियुक्त अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार*
थाना- गंभीरपुर:- शातिर पशु तस्कर तथा थाना क्षेत्र का हिस्ट्रीसीटर अभियुक्त अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार
गिरफ्तारी का विवरणः-
आज दिनांक 15.03.2025 को उपनिरीक्षक सिंधीलाल सोनकर मय हमराह द्वारा शातिर पशु तस्कर तथा थाना क्षेत्र के हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त रिंकू यादव पुत्र रामचंद्र यादव निवासी बेलवारपार थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ उम्र 26 वर्ष को अब्दुल्लापुर से उगाये खड़ंजा रास्ते के पास से समय करीब 11:40 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 75/2025 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।
पंजीकृत अभियोगः-
01. मु0अ0सं0 75/2025 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ
बरामदगीः-
01. एक अदद तमंचा .315 बोर
02. एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर।
आपराधिक इतिहास:-
01. मु0अ0सं0 75/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 345/22 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम वी 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 180/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़।
4. मु0अ0सं0 359/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़।
5. मु0अ0सं0 181/21 धारा 5ए/8 गोवर्धन निवारण अधिनियम वी 429 भादवि थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती।
6. मु0अ0सं0 128/23 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती।
7. मु0अ0सं0 271/20 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम वह 332, 333 भादवि थाना लार जनपद देवरिया।
8. मु0अ0सं0 307/24 धारा 3/5ए/8 गोवर्धन निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम वह 325 बीएनएस थाना खुखुंदू जनपद देवरिया।