प्रेस नोट
आजमगढ़ 22 मार्च– मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार, श्रीमान् प्रमुख सचिव, महोदय व श्रीमान् आयुक्त की प्रेरणा से जी0एस0टी0 विभाग में ब्याज एवं अर्थदण्ड माफी की स्वर्णिम योजना लायी गयी है। इस योजना का लाभ उठाने के लिये संबंधित लाभार्थी व्यापारियांे व उ़द्यमियों से लगभग 04 माह से पहल की जा रही है और शंकाओं व समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। वैट पीरियड में भी दो बार ब्याज माफी योजना लायी गई थी, किन्तु वैट पीरियड में यह योजना केवल ब्याज तक व कुछ प्रतिशत तक की छूट की सीमा तक सीमित थी। इस बार व्यापारी हित के बारे में मा0मुख्यमंत्री/उ0प्र0 सरकार की प्रतिबद्धता के परिणामस्वरुप भारत सरकार , सी0बी0आई0सी0 व जी0एस0टी0 कौसिंल में ब्याज व अर्थदण्ड माफी के सम्बन्ध में विचार कराते हुए वर्ष 17-18,18-19 व 19-20 के सम्बन्ध में धारा-73 के अन्तर्गत समस्त ब्याज एवं समस्त अर्थदण्ड माफी की योजना लायी गई ताकि हमारे व्यापारी /उ़द्यमी भाईयों को जी0एस0टी0 पीरियड के शुरुआत से ही अधिकार भार न पड़े। यह स्कीम व्यापारी व उद्यमी भाईयों के लिये इतनी अधिक फायदेमंद है। जी0एस0टी0 में एकपक्षीय रुप से न्याय निर्णयन किये जाने के लिये वैट की तरह सर्वोत्तम न्याय एवं विवेक से कर निर्धारण की कार्यवाही न होकर साक्ष्य आगणन के आधार पर न्याय निर्णयन होता है। अतः‘ अधिक कर लगने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। ऐसी स्थिति में ब्याज एवं अर्थदण्ड की राशि जो कर की राशि के बराबार या थोडा अधिक ही होती है, को कर की राशि जमा करके लाभ लेने में व्यापारी एवं उ़़द्यमियों के लिये बडी बात है जिसमें ढिलाई न बरत कर व चौकन्ने होकर शीघ्रातिशीघ्र लाभ उठा लेने हेतु अपील की गई। चूंकि दिनांक-31 मार्च 25 तक ही उक्त योजना का लाभ लिया जा सकता है जिसमें नगण्य दिन शेष बचे हैं। येन केन प्रकारेण जिन व्यापारियों से कर की राशि जमा करा ली गयी हो या जमा कर दी गयी हो तो वे व्यापारी भी जिनका अब कोई कर शेष नहीं बचा है, वे व्यापारी भी तत्काल एस0पी0एल0-02 फाइल करते हुए उक्त स्कीम का लाभ उठाये जाने हेतु बार-बार सरकार द्वारा अपील की जा रही है, ताकि इतने उद्यमी भाइयों एवं व्यापारी भाइयों को वह लाभ मिल जाये जो स्कीम की विशेष बात है जो पंजीयन कैन्सिल्ड व्यापारी हैं, वह भी एस0पी0एल0-02 फाइल कराते हुए एमनेस्टी स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। इसमें स्कीम की यह महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय बात है कि कर की राशि दिनांक-31 मार्च 2025 तक जमा कराकर उक्त स्कीम का लाभ लेने हेतु एस0पी0एल0-02 दिनांक-30 जून 2025 तक फाइल कराया जा सकता है ।
इस लाभकरी योजना के सम्बन्ध में अपील किये जाने हेतु , लाभ से अगवत कराये जाने हेतु, शंकाओं, समस्याओं के निराकरण हेतु व पक्का बिल लेने-देने हेतु जागरुकता अभियान दिनांक-21 मार्च 2025 को नेहरु हाल आजमगढ में एक विशेष संगोष्ठी/परिचर्चा विषयक बैठक की गयी जिसमें विभाग की ओर से श्री श्रीराम सरोज, संयुक्त आयुक्त ;कार्यपालकद्ध राज्य कर, आजमगढ सम्भाग, आजमगढ़, श्री संजय कुमार शर्मा,उपायुक्त,राज्य कर, खण्ड-5,आजमगढ़,श्री धीरज कुमार राय, उपायुक्त, राज्य कर,खण्ड-2,आजमगढ़ एवं अन्य सहायक आयुक्त/राज्य कर अधिकारी तथा डिस्ट्रिक्ट टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री जय प्रकाश यादव के साथ सभी सदस्य व अधिवक्ता बन्धु तथा दि टैक्स बार एसोसिएशन आजमगढ के अध्यक्ष श्री राज नरायण गुप्ता के साथ सभी अधिवक्ता बन्धु एवं व्यापार मण्डल की ओर से श्री संत प्रसाद अग्रवाल व अन्य व्यापार मण्डल के पदाधिकारी मीटिंग में उपस्थित रहे। जिसमें उठायी गयी समस्याओं/शंकाओं का निराकरण किया गया तथा सभी उपस्थित व्यापारियों,अधिवक्ताओं एवं लाभार्थी व्यापारियों को एमनेस्टी स्कीम से अवगत कराते हुए लाभ लेने से शेष बचे व्यापारियों को एक सप्ताह के अन्दर मोटिवेट करके एस0पी0एल0-02 दाखिल करते हुए एमनेस्टी स्कीम का लाभ दिलावाने की सभी से अपील की गई जिससे सरकार की व्यापारियों एवं उद्यमियों के प्रति प्रतिब़द्धता/देय लाभ साकार हो सके और व्यापारियों एवं ग्राहकों में पक्का बिल देने-लेने का जागरुकता अभियान इस प्रकार सफल संगोष्ठी/बैठक समाप्त हुई।
——-जि0सू0का0 आजमगढ़-22.03.2025——–