आजमगढ़ : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत लाभ आवेदन कर करें प्राप्त – कृषि अधिकारी

संशोधन हेतु डाटा उपलब्ध न कराये जाने कि स्थिति में उन्हें योजना हेतु अपात्र मानते हुए उनका डाटा पोर्टल से डिलीट करा दिया जायेगा, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होगें – कृषि अधिकारी

प्रभारी उप कृषि निदेशक/जिला कृषि अधिकारी डाॅ0 उमेश कुमार गुप्ताा ने जनपद के सम्मानित कृषक बन्धुओं को सूचित किया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु वर्तमान व्यवस्था के अनुसार पात्र लाभार्थी पीएम किसान पोर्टल पर स्वयं अथवा जनसेवा केन्द्र के माध्यम से पंजीकरण करा सकते है। नवीन व्यवस्था के अनुसार कृषि विभाग के कार्मिकों को पंजीकरण न करने हेतु शासन स्तर से निर्देश प्राप्त हैं। लाभार्थी द्वारा पंजीकरण कराने के उपरान्त कृषि एवं राजस्व विभाग के ग्राम स्तरीय कार्मिकों द्वारा पात्रता के सम्बन्ध में अभिलेखीय एवं स्थलीय सत्यापन किया जाता है। सत्यापन की प्रकिया पूर्णतया निःशुल्क है और कृषक बन्धुओं को इस हेतु किसी कर्मचारी को कोई शुल्क कदापि न दिये जाने की सलाह दी जा रही है। इन कार्मिको द्वारा मांगे जाने पर बैंक पास बुक/आधार कार्ड की प्रति एवं खतौनी की नकल अवश्य उपलब्ध करायें। योजनान्तर्गत पूर्व पंजीकृत कृषक बन्धुओं से अपील है कि कृषि विभाग के कार्मिकों के ग्राम भ्रमण के दौरान वांछित अभिलेख उन्हें उपलब्ध कराते हुए मौके पर अपना त्रुटिपूर्ण डाटा दुरूस्त करा लें, जिससे वे योजनान्तर्गत आगामी किस्तों का लाभ प्राप्त कर सकें। संशोधन हेतु डाटा उपलब्ध न कराये जाने कि स्थिति में उन्हें योजना हेतु अपात्र मानते हुए उनका डाटा पोर्टल से डिलीट करा दिया जायेगा, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होगें।