प्रदेश सरकार पीएम फसल बीमा योजना का लाभ इच्छुक एवं जरूरतमंद किसानों तक पहुंचाते हुए क्षतिपूर्ति की धनराशि किसानों को समय से उपलब्ध करा रहीः जिलाधिकारी आजमगढ़
आजमगढ़ 03 सितम्बर– जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया है कि प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ सभी इच्छुक एवं जरूरतमंद किसानों तक पहुंचाते हुए क्षतिपूर्ति की धनराशि किसानों को समय से उपलब्ध करा रही है। प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 के खरीफ 2017 में 32086 बीमित कृषकों द्वारा 19414.99 हे0 क्षेत्रफल में फसलों का बीमा कराया गया। जिसमें योजना के प्राविधानों के अनुरूप 2279 कृषकों को रू0 42.79 लाख रूपये की क्षतिपूर्ति भुगतान किया गया। रबी 2017-18 में योजनान्तर्गत 24048 हे0 क्षेत्रफल में कृषकों की फसलों का बीमा किया गया, जिसमें 15 कृषकों को रू0 2.13 लाख की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया।
वर्ष 2018-19 के खरीफ 2018 में 25536 बीमित कृषकों द्वारा 15031.58 हे0 क्षेत्रफल में फसलों का बीमा कराया गया। जिसमें योजना के प्राविधानों के अनुरूप 1204 कृषकों को रू0 20.63 लाख रूपये की क्षतिपूर्ति भुगतान किया गया। रबी 2018-19 में योजनान्तर्गत 24571 हे0 क्षेत्रफल में कृषकों की फसलों का बीमा किया गया, जिसमें 46 कृषकों को रू0 0.28 लाख की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया।
वर्ष 2019-20 के खरीफ 2019 में 16843 बीमित कृषकों द्वारा 10883.66 हे0 क्षेत्रफल में फसलों का बीमा कराया गया। जिसमें योजना के प्राविधानों के अनुरूप 1488 कृषकों को रू0 26.77 लाख रूपये की क्षतिपूर्ति भुगतान किया गया। रबी 2019-20 में योजनान्तर्गत 21375 हे0 क्षेत्रफल में कृषकों की फसलों का बीमा किया गया, जिसमें 1824 कृषकों को रू0 82.56 लाख की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया।
वर्ष 2020-21 के खरीफ 2020 में 11335 बीमित कृषकों द्वारा 17363.22 हे0 क्षेत्रफल में फसलों का बीमा कराया गया। खरीफ 2020 अन्तर्गत इस योजना का ऐच्छिक कर दिया गया है। फसलों के क्षति का आॅकलन गठित कमेटी यथा-बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि, सम्बन्धित प्राविधिक सहायक ग्रुप सी एवं सम्बन्धित लेखपाल द्वारा सर्वे कराया जा रहा है।
भारत सरकार की यह योजना उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में ग्राम पंचायत स्तर पर लागू किया गया है। इस योजना में ऋणी कृषक अनिवार्य रूप से तथा अन्य कृषक स्वैच्छिक आधार पर सम्मिलित किये गये है। बीमित राशि को फसल के उत्पादन लागत के बराबर जनपद स्तर पर अधिसूचित किया गया है। सभी फसलों हेतु वास्तविक प्रीमियर दर पर लागू किये गये है। प्रीमियम मद में कृषक की देयता को खरीफ फसल में अधिकतम दो प्रतिशत तथा रबी फसल में अधिकतम 1.5 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। नकदी व औद्यानिकी हेतु प्रीमियम मद में कृषक की देयता अधिकतम 05 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। कृषक द्वारा वहन किये जाने वाले प्रीमियर अंश से अधिक व वास्तविक प्रीमियर दर के अन्तर की समस्त धनराशि को अनुदान के रूप में केन्द्र व राज्य द्वारा बराबर वहन किया जाता है। प्रदेश के प्रत्येक जनपद में फसल की उत्पादन लागत के अनुरूप बीमित राशि निर्धारित की गई है।