आजमगढ़ : नक्सा के विपरीत निर्माण कार्य कराये जाने पर जारी की गई कारण बताओ नोटिस

आजमगढ़ 11 सितम्बर– सचिव, आजमगढ़ विकास प्राधिकरण बैजनाथ ने बताया है कि मौ0 मड़या जयराम (बन्धा मार्ग) के भूखण्ड क्षेत्रफल 185.88 वर्ग मीटर पर लोवर फ्लोर पर पार्किंग, अपर फ्लोर पर दूकानें तथा प्रथम तल पर आवासीय मानचित्र सं0 136 दिनांक 27 अगस्त 2016 को स्वीकृत है। उक्त स्वीकृति के विपरीत ओपेन सेट बैक को कवर करके लोवर ग्राउण्ड व अपर ग्राउण्ड फ्लोर पर निर्माण कार्य करने पर आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-27 व 28 के अन्तर्गत कारण बताओ तथा अनधिकृत निर्माण कार्य रोकने की नोटिस निर्गत करते हुये प्राकृतिक न्याय की अवधारणा से 04 सितम्बर 2019 की सुनवाई तिथि नियत की गयी। डाक चपरासी की आख्या के अनुसार उक्त नोटिस पक्षकार के पारिवारिक सदस्य बीबी जायसवाल द्वारा नोटिस प्राप्त किया गया है।
उक्त नोटिस प्राप्त करने के उपरान्त विपक्षी नियत सुनवाई तिथि पर अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुये। उक्त के बाद भी अन्य सुनवाई तिथियां नियत की गयी, किन्तु अद्यावधिक उक्त के सम्बन्ध में विपक्षी का कोई प्रत्युत्तर/आपत्ति आजमगढ़ विकास प्राधिकरण कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है। दिनांक 27 अगस्त 2020 को संजय जायसवाल उपस्थित हुये तथा प्रासंगिक स्थल का मानचित्र स्वीकृत होने के अतिरिक्त आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा जारी नोटिस के क्रम में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किये गये अनधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में कोई प्रत्युत्तर/आपत्ति दाखिल नहीं की गयी।
प्रासंगिक निर्माण के सम्बन्ध में आजमगढ़ विकास प्राधिकरण में लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, जिसके क्रम में सचिव, आजमगढ़ विकास प्राधिकरण सहित आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता द्वारा दिनांक 01 सितम्बर 2020 को प्रासंगिक स्थल का निरीक्षण किया गया तथा कार्यालय से स्वीकृत मानचित्र की प्रति मंगाकर स्वीकृत मानचित्र के सापेक्ष निर्माण का मिलान कराया गया, तद्नुसार अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता की आख्या के अनुसार स्वीकृत मानचित्र द्वारा बेसमेण्ट अनुमन्य है, जबकि बेसमेन्ट का निर्माण बिना स्ट्रक्चरल सेफ्टी के कराया गया है, स्वीकृत मानचित्र के अनुसार लोवर फ्लोर का निर्माण अनुमन्य पार्किंग के प्रयोजन से जबकि रोड पटरी, फ्रन्ट एवं रियर सेट बैक का आच्छादन करते हुये लोवर फ्लोर का प्रयोजन से निर्माण स्वीकृत मानचित्र के विपरीत कराया गया। पार्किंग का प्राविधान नहीं किया गया है, स्वीकृत मानचित्र के अनुसार अपर फ्लोर प्लान का निर्माण अनुमन्य है, जबकि दूकानों के आकार में परिवर्तन करते हुये फ्रन्ट सेट बैक, रियर सेट बैक एवं रोड पटरी को कवर कर बनाया गया है तथा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार प्रथम तल का निर्माण अनुमन्य है, जबकि फ्रन्ट में बेडरूम व बरामदा का उपयोग, कमरा बनाते हुये फ्रन्ट एवं रियर सेट बैक व रोड पटरी को कवर किया गया है।
उपरोक्त स्वीकृत मानचित्र में रोड सेन्टर से 18.73 मीटर बन्धा रोड व पटरी की कुल दूरी व 4.74 मीटर फ्रन्ट सेट बैक छोड़कर निर्माण अनुमन्य किया गया है, किन्तु पक्ष द्वारा रोड पटरी में 5.10 मीटर व फ्रन्ट सेट बैक 4.74 मीटर पूरा का पूरा कवर कर लिया गया है एवं स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध बेसमेन्ट का निर्माण बिना स्ट्रक्चरल सेफ्टी के किया गया है।
उक्त के क्रम में प्रासंगिक निर्माण को उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-28 (क) के प्राविधान के अन्र्तगत आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के स्टॉफ तथा थाना-कोतवाली (शहर) आजमगढ़ के पुलिस बल के सहयोग से सील किया गया। इस आदेश के क्रियान्यवयन के उपरान्त उपरोक्त परिसर में किसी भी प्रकार का निर्माण/विकास पूर्णतया वर्जित रहेगा।