प्रेस नोट दिनांक-03.05.2025
(ऑपरेशन कन्विक्शन)
🔹श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा।
🔹मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री राम बाबू यादव (स्पे0 जज एससी/एसटी कोर्ट जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 10000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करनें पर 02 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।
थाना धानापुर के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-
1-दिनांक 08.06.2021 को धारा 302 भादवि के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.विरेन्द्र बिन्द पुत्र सुखारी बिन्द निवासी ग्राम लखईपुर थाना धानापुर जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 104/2021 धारा 302 भादवि थाना धानापुर में पंजीकृत किया गया।
उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व श्री जय प्रताप सिंह (एडीजीसी) व थाना धानापुर के पैरोकार हे0 का0 सुबहान अहमद की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-03.05.2025 को मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री राम बाबू यादव (स्पे0जज एससी/एसटी कोर्ट जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त विरेन्द्र बिन्द पुत्र सुखारी बिन्द निवासी ग्राम लखईपुर थाना धानापुर जनपद चन्दौली को आजीवन कारावास की सजा व 10000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करनें पर 02 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।