थाना- जीयनपुर: चोरी गये दो प्रतिबंधित पशु के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार ।
पूर्व की घटना/इतिहास–
दिनांक 02.05.2025 को आवेदक चेतू गोंड पुत्र चन्द्रभान ग्राम कादीपुर उर्फ रजादेपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ उपस्थित थाना हाजा आकर एक किता प्रार्थना पत्र दिये कि दिनांक 1.5.2025 को मेरी एक प्रतिबंधित पशु जो घर के बगल मे चर रही थी, चोरी हो गयी है, पुनः दिनांक 02.05.2025 को मेरी एक राशि प्रतिबंधित पशु साहीवाल प्रजाति सुबह करीब सात बजे मेरे घर से कोई चुरा ले गया हम लोग काफी तलास किये तो मेरे गाँव के रहने वाली मन्जू गोंड पत्नी मंजन गोंड ने आकर बताया की ताल की तरफ हरखोरी के रहने वाला सत्यम सिंह पुत्र मैनेजर सिंह तथा धनछुला का रहने वाला सूरज पुत्र सोनू उर्फ सुन्ना दोनो आप की प्रतिबंधित पशु लेकर जा रहे थे मै सोची की आपने बेच दिया होगा । उसके बाद मै दोनो के घर पर गया तो दोनो घर पर नही मिले मुझे शंका है कि जो प्रतिबंधित पशु कल चोरी हुयी थी वह भी इन्ही दोनो लोगो ने चुराया है के सम्बन्ध मे सम्बन्ध मे प्राप्त हुआ कि दाखिला तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 163/2025 धारा 303(2) BNS थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ बनाम 1. सत्यम सिंह पुत्र मैनेजर सिंह निवासी ज हरखोरी थाना जीयनपुर आजमगढ़ 2.सूरज पुत्र सोनू उर्फ सुन्ना निवासी धनछुला .थाना जीयनपुर आजमगढ़ पंजीकृत हुयी जिसकी विवेचना उ0नि0 सुरेन्द्र प्रताप यादव द्वारा सम्पादित की जा रही है । विवेचना के क्रम में ।
गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण –
दिनांक 03.05.2025 को उ0नि0 सुरेन्द्र प्रताप मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सत्यम सिंह पुत्र मैनेजर सिंह नि0ग्राम हरखोरी थाना जीयनपुर आजमगढ को चोरी गये 02 प्रतिबंधित पशु के साथ समय करीब 18.30 बजे गोगा साह तिराहा अजमतगढ थाना जीयनपुर आजमगढ़ से हिरासत पुलिस में लिया गया व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 317(2)BNS की बढ़ोत्तरी की गयी व आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।