लखनऊ। सहारनपुर में एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के भाई पूर्व एमएलसी महमूद अली को 12 साल और तीन बेटों को 5-5 साल की सजा सुनाई है। पूर्व एमएलसी पर महिला से रेप करने और बेटों पर नाबालिग से रेप करने के मामले में ये सजा हुई है। कोर्ट ने पत्रावली पर आए साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के आधार पर ये सजा सुनाई है। आरोपियों के वकील का आरोप है कि ये फर्जी मुकदमे थे। फर्जी तरीके से महिला को खड़ा करके मुकदमा लिखवाया गया था। हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही हैं। विशेष लोक अभियोजक एमपी-एमएल कोर्ट गुलाब सिंह ने बताया कि 2022 में थाना मिर्जापुर की रहने वाली एक महिला ने महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिला उनके यहां पर नौकरानी थी। आरोप था कि पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल और उसके भाई महमूद अली उसके साथ सामूहिक रेप किया है। जबकि उसके तीन बेटों अफजाल, जावेद और अलीशान ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी। जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ रेप और पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया
पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल और उसके भाई महमूद अली उसके साथ सामूहिक रेप किया है। वहीं उसके तीन बेटों अफजाल, जावेद और अलीशान ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी। जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ रेप और पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने चार्ज शीट पेश की। विशेष लोक अभियोजक एमपी-एमएल कोर्ट गुलाब सिंह ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश मोहित शर्मा कक्ष-12 की कोर्ट ने पत्रावली पर आए साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के आधार पर पूर्व एमएलसी महमूद अली को 12 साल की सजा सुनाई है। वहीं 5 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के बेटे अफजाल, जावेद और अलीशान को 5-5 साल की सजा सुनाई है और कोर्ट ने उन पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल पहले ही फरार हो चुका है। जिसको लेकर उस पर केस नहीं चला है। अभियुक्तों के वकील राव बाबर वसीम का कहना है कि फर्जी तरीके से एक महिला को खड़ा किया गया था। उन पर फर्जी तरीके से केस दर्ज कराया गया। डिसिजन के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। जहां पर न्याय मिलेगा।
बता दें कि सहारनपुर गैंगरेप मामले में पूर्व बसपा एमएलसी और खनन माफिया मोहम्मद इकबाल उर्फ हाजी इकबाल के छोटे भाई और उसके 4 बेटों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता महिला हाजी इकबाल की ग्लोबल यूनिवर्सिटी में काम करती थी। गैंगरेप की शिकायत करने वाली महिला बागपत जिले की रहने वाली है। वह पहले अपने पति के साथ हाजी इकबाल की ग्लोबल यूनिवर्सिटी में काम करती थी। महिला का आरोप है कि वर्ष 2021 से वह ग्लोबल यूनिवर्सिटी में काम करती थी। इस दौरान हाजी इकबाल के छोटे भाई और उसके 4 बेटों ने समय-समय पर उसके साथ गैंगरेप किया और उसे धमकाया ताकि वह बाहर किसी को कुछ न बताए। बता दें कि पिछले डेढ़ साल से हाजी इकबाल के चारों बेटे और उसका भाई गैंगस्टर और अन्य गंभीर धाराओं में जेल में बंद हैं। वहीं हाजी इकबाल अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। वहीं, ईडी और सहारनपुर पुलिस प्रशासन हाजी इकबाल की कई हजार करोड़ रुपये की संपत्ति पहले ही जब्त कर चुका है।
इस संदर्भ में एसपी (ग्रामीण) ने बताया कि 2 अक्टूबर 2024 को मिर्जापुर थाने में एक महिला की तहरीर पर पांच लोगों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया था। महिला ने बताया कि नवंबर 2021 से जब वह ग्लोबल यूनिवर्सिटी में मेड के पद पर तैनात थी। तब से लेकर अब तक इन आरोपियों ने समय-समय पर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया है।उसे धमकाया गया और यह बात बाहर न बताने का दबाव बनाया गया। महिला ने पुलिस के समक्ष पेश होकर प्रार्थना पत्र दिया, इसकी जांच क्षेत्राधिकारी बेहट द्वारा भी की गई थी। जांच के बाद यह मुकदमा मिर्जापुर थाने में दर्ज किया था। पुलिस द्वारा पीड़िता का मेडिकल करा के महिला का बयान भी अदालत में दर्ज कराया गया था।