जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया है कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में लागू किये गये देशव्यापी लाकडाउन के सम्बंध में भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कतिपय गतिविधियों को प्रारम्भ करने के सम्बंध में दिशा निर्देश (री-ओपन) जारी किये गये हैं।
उक्त के अनुपालन में जनपद आजमगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अनलाक -05 के सम्बंध में निम्नदत दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं, कन्टेनमेंट जोन के बाहर कतिपय गतिविधियाँ अनुमन्य होंगी, जिसके अन्तर्गत समस्त स्कूल एवं कोचिंग संस्थान शैक्षणिक कार्य हेतु 15 अक्टूबर 2020 के बाद चरणबद्ध तरीके से खोले जा सकेंगे। इस सम्बंध में स्कूल/संस्थान प्रबंधन के साथ विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा। आनलाइन/दूरस्थ शिक्षा हेतु अनुमति जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जायेगा एवं इस व्यवस्था को प्राथमिकता दी जायेगी। जहाँ स्कूल आनलाइन कक्षाएं चला रहे हैं एवं कुछ छात्र भौतिक रूप से कक्षाओं में शामिल होने की बजाय आन-लाइन कक्षाओं में शामिल होने के इच्छुक हैं, तो उनको इसकी अनुमति दी जा सकती है। छात्र सम्बंधित स्कूल/शैक्षणिक संस्थान में अपने माता-पिता (अभिभावक) की लिखित सहमति से उपस्थित हो सकते हैं। स्कूल/शैक्षणिक संस्थान में छात्रों की उपस्थिति बिना माता-पिता (अभिभावक) की सहमति के अनिवार्य नहीं करायी जा सकती। यह माता-पिता ( अभिभावक ) की सहमति पर निर्भर होगा। स्कूल/शैक्षणिक संस्थानों को खोलने हेतु स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सावधानियों के सम्बंध में शिक्षा विभाग द्वारा एसओपी स्कूल, शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत जारी की जायेगी। जिन स्कूलों को खोलने हेतु अनुमति दी जायेगी, उनके द्वारा अनिवार्य रूप से शिक्षा विभाग द्वारा जारी एसओपी का पालन किया जायेगा। उपरोक्त आधार पर विचारोपरान्त सार्वजनिक पुस्तकालयों को खोलने की सशर्त अनुमति भी प्रदान की जायेगी।
महाविद्यालयों एवं उच्च शिक्षा संस्थानों को खोलने के समय का निर्धारण उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की सहमति एवं वर्तमान स्थित का आकलन करते हुये किया जायेगा। आनलाइन/दूरस्थ शिक्षा को प्रोत्साहित किया जायेगा एवं इस व्यवस्था को प्राथमिकता दी जायेगी। उच्च शिक्षा संस्थानों में केवल पीएचडी0 शोधार्थियों तथा परास्नातक के छात्रों, जिनको विज्ञान एवं तकनीकी विधाओं में प्रयोगशाला सम्बंधी कार्यों की आवश्यकता पड़ती हो, को 15 अक्टूबर 2020 से खोलने की अनुमति होगी- जिसके अन्तर्गत केन्द्र द्वारा वित्त पोषित उच्च शैक्षणिक संस्थान के प्रमुख स्वयं आकलन करेंगे कि उनके संस्थानों में पीएचडी0 शोधार्थी तथा परास्नातक के छात्र, जो कि विज्ञान एवं तकनीकी विधाओं से हों, को प्रयोगशाला सम्बंधी कार्यों की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त अन्य शैक्षणिक संस्थान जैसे शासकीय/निजी विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों को केवल पीएचडी शोधार्थी तथा परास्नातक के विज्ञान एवं तकनीकी विद्यार्थियों के प्रयोगशाला सम्बंधी कार्यों के लिये खोलने के सम्बंध में उपरोक्त गाइडलाइन का अनुसरण किया जायेगा। तरण तालों (स्वीमिंग पूल) खिलाड़ियों के प्रशिक्षण हेतु युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किये जाने वाली निर्धारित मानकों के अनुसार दिनांक 15 अक्टूबर 2020 से खोले जाने की अनुमति होगी।
कन्टेनमेंट जोन्स के बाहर सिनेमा/थियेटर/मल्टीप्लेक्स को अपनी निर्धारित दर्शको के बैठने की क्षमता का अधिकतम 50 प्रतिशत तक लोगों के बैठने हेतु सुचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले निर्धारित मानकों के अनुसार दिनोंक 15 अक्टूबर 2020 से खोले जाने की अनुमति होगी। मनोरंजन पार्क एवं ऐसे स्थलों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी निर्धारित मानकों एसओपी के अनुसार दिनॉक 15 अक्टूबर 2020 से खोले जाने की अनुमति होगी। कन्टेनमेंट जोन के बाहर बिजनेस टू बिजनेस (बी 2 बी) प्रदर्शनी को वाणिज्य कर विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी निर्धारित मानकों के अनुसार दिनांक 15.10.2020 से खोले जाने की अनुमति होगी। कन्टेनमेंट जोन के बाहर समस्त समस्त सामाजिक/राजनैतिक/खेल /मनोरंजन/शैक्षिक/सांस्कृतिक/धार्मिक कार्यक्रम/अन्य सामूहिक गतिविधियों को अधिकतम 100 व्यक्तियों के लिये शुरू करने की अनुमति पूर्व में दी जा चुकी है। 100 से अधिक व्यक्तियों के लिये अनुमति निम्न प्रतिबंधों के अधीन 15 अक्टूबर 2020 से होगी, किसी भी बंद स्थान यथा हाल/कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत किन्तु अधिकतम 200 व्यक्तियों तक को फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग व सेनिटाइजर एवं हैण्डवाश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ होगी। किसी भी खुले स्थान/मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल के अनुसार फेस मास्क , सोशल डिस्टेंसिंग , थर्मल स्क्रीनिंग व सेनिटाइजर एवं हैण्डवाश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ। शासन द्वारा इस सम्बंध में विस्तृत एसओपी अलग से जारी की जायेगी, जिससे ऐसे स्थानों पर इकट्ठा व्यक्तियों पर उचित पाबंदी लगायी जा सके। गृह मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त अनुमति को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रायें प्रतिबंधित रहेंगी।
कोविड-19 प्रबंधन से सम्बंधित राष्ट्रीय नीति निर्देशो नेशनल डायरेक्टिव्स का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों व यात्रा के दौरान फेसकवर/मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग ( 2 गज की दूरी ) का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। दुकानदार खरीददारों के मध्य सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने के साथ दण्डनीय होगा। जितना हो सके घर से कार्य करने की नीति का अनुसरण किया जायेगा। कार्यस्थल, दुकानों व बाजारों, औद्योगिक एवं व्यावसायिक इकाइयों के खुलने/कार्य किये जाने में रोस्टर/शिफ्ट की व्यवस्था का अनुसरण किया जायेगा। कार्यस्थलों पर प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था एवं प्रवेश/निकासी एवं कॉमन प्लेस पर हैण्ड वाश/सेनिटाइजर आदि की व्यवस्था की जाएगी। सम्पूर्ण कार्य-स्थल क्षेत्र में जन-प्रसाधन आदि स्थानों पर लगे दरवाजे/हैण्डल आदि का निरन्तर सेनिटाइजेशन किया जाए। सभी कार्यालयाध्यक्ष, कार्यस्थल पर कार्मिकों के मध्य सोशल डिस्टेंसिंग, शिफ्ट्स में पर्याप्त अंतराल व भोजनावकाश के समय में अंतर रखना सुनिश्चित करायेंगे।
लाकडाउन केवल कन्टेनमेंट जोन तक ही सीमित रहेगा। कन्टेनमेंट जोन में लाकडाउन 31 अक्टूबर , 2020 तक लागू रहेगा। संक्रमण को प्रभावी तरीके से रोकने हेतु कन्टेनमेंट जोन का निर्धारण माइक्रो लेबल पर केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय , भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप इस उद्देश्य से किया जायेगा कि संक्रमण श्रृंखला को तोड़ा जा सके। कन्टेनमेंट जोन में केवल अत्यावश्यक गतिविधियों की ही अनुमति होगी। कन्टेनमेंट जोन में कड़ा परिधीय नियंत्रण रखते हुये यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केवल चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का अंदर अथवा बाहर की ओर आवागमन न हो। कन्टेनमेंट जोन में सघन कान्टैक्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्विलांस और यथावश्यक चिकित्सकीय गतिविधियों होंगी। इस सम्बंध में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। कन्टेनमेंट जोन के बाहर किसी भी राज्य स्तर व अन्य स्तर के अधिकारी द्वारा स्थानीय स्तर पर किसी भी प्रकार का लाकडाउन भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना नहीं लगाया जायेगा। अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के अंदर व्यक्तियों एवं माल आदि के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। पड़ोसी देशों के साथ की गयी संधियों की शर्तों के अनुरूप सीमापार परिवहन की अनुमति होगी। इस हेतु पृथक से किसी भी प्रकार की अनुमति/अनुमोदन/ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। यात्री ट्रेनों द्वारा आवागमन, घरेलू हवाई यात्राएं, विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों का आगमन, विदेशी राष्ट्रिकों को निकालने सम्बंधित वन्दे भारत और एयर ट्रांसपोर्ट बबल फ्लाइट द्वारा आवागमन की अनुमति निर्धारित एसओपी के अनुसार जारी रहेगी।
संक्रमण के खतरे के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा के दृष्टिगत समस्त जोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह रूग्णता से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियों और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घरों के अन्दर ही रहेंगे, सिवाय ऐसी परिस्थिति के जिनमें स्वास्थ्य सम्बंधी आवश्यकताओं हेतु बाहर निकलना आवश्यक हो। प्रत्येक व्यक्ति को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु एवं आयुष कवच ऐप डाउनलोड करने हेतु प्रोत्साहित किया।
समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ को पूर्व से ही इन्सीडेन्ट कमाण्डर नियुक्त किया गया है। समस्त इन्सीडेन्ट कमाण्डर अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार में उपर्युक्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। उपरोक्त दिशा निर्देशों का अनुपालन न किया जाना आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के सुसंगत प्राविधनों के अंतर्गत दण्डनीय होगा।