*TV20 NEWS || AZAMGHARH : आजमगढ़: कीटनाशी विक्रेताओं पर सख्त हुए कृषि अधिकारी, एक सप्ताह में सुधार नहीं तो लाइसेंस रद्द*

प्रेस नोट
आजमगढ़ 14 मई– जिला कृषि रक्षा अधिकारी/अनुज्ञापन अधिकारी आजमगढ़ डॉ0 गगनदीप सिंह ने बताया है कि कीटनाशी गुण नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद में अधोहस्ताक्षरी एवं अन्य उच्चाधिकारी/कीटनाशी निरीक्षण के भ्रमण/निरीक्षण के दौरान जनपद में स्थित थोक/फुटकर कीटनाशी विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों के निरीक्षण/जॉच के समय निम्नलिखित कमियां/अनियमितता पायी जा रहीं है यथा कीटनाशी प्रतिष्ठान हेतु जारी कीटनाशी लाइसेन्स को प्रतिष्ठान की दीवार पर डिस्प्ले न किया जाना, कीटनाशी प्रतिष्ठान पर स्टाक बोर्ड का न लगाया जाना, कीटनाशी प्रतिष्ठान पर स्टाक बोर्ड लगायें जाने के पश्चात कृषि रक्षा रसायनों की उपलब्धता/रेट का अद्यतन न किया जाना, कीटनाशी प्रतिष्ठान पर उपलब्ध कृषि रक्षा रसायनों/अन्य रसायनों से सम्बन्धित स्टाक/वितरण पंजिका का रख-रखाव न किया जाना, कीटनाशी प्रतिष्ठान द्वारा कम्पनियों/ थोक विक्रेताओं से क्रय कृषि रक्षा रसायनों/अन्य रसायनों एवं फुटकर कीटनाशी विक्रेताओं/कृषकों में विक्रय से सम्बन्धित कैश मेमों/बिक्री रसीद को कार्यालय द्वारा प्रमाणित न कराया जाना, कीटनाशी प्रतिष्ठान द्वारा कम्पनियों/थोक विक्रेताओं से क्रय कृषि रक्षा रसायनों/अन्य रसायनों एवं फुटकर कीटनाशी विक्रेताओं/कृषकों में विक्रय से सम्बन्धित कैश मेमों/बिक्री रसीद का अद्यतन रख-रखाव न किया जाना तथा कैश मेमों/बिक्री रसीदों पर कृषि रक्षा रसायनों का बैच संख्या एवं अवसान तिथि का उल्लेख न किया जाना, कीटनाशी प्रतिष्ठानों को कीटनाशी कम्पनियों द्वारा उपलब्ध/विक्रय किये गये कृषि रक्षा रसायनों/अन्य रसायनों के उपलब्धता की अद्यतन सूचना (निर्धारित/कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारुप पर) उपलब्ध न कराया जाना एवं कीटनाशी लाइसेन्स पर अथॉरटी का अंकन/अनुमति प्राप्त किये गये कीटनाशी कम्पनियों के अतिरिक्त अन्य कम्पनियों के कृषि रक्षा रसायनों का विक्रय किये जाने की कमियां/अनिमितता पायी जा रही है। कीटनाशी विक्रेताओं द्वारा कीटनाशी अधिनियम-1968 एवं कीटनाशी नियम-1971 में दी गयी प्रवर्तन व्यवस्थाओं का उल्लघंन करते हुये व्यापार किये जाने के मामलें प्रकाश में आ रही हैै। जो किसी भी दशा में उचित नहीं है।
उन्होने जनपद के थोक/फुटकर कीटनाशी विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि अपने कीटनाशी प्रतिष्ठानों पर उपरोक्त कमियों को पत्र/प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा अवगत होने के उपरान्त 01 सप्ताह में दूर करते हुये कीटनाशी व्यापार करना सुनिश्चित करें। कृषि रक्षा रसायनों/अन्य रसायनों की उपलब्धता की सूचना प्रति माह के बिलम्बतम 24 तारीख तक इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।
उपरोक्त निर्देशो का समयान्तर्गत अनुपालन न किये जाने पर सम्बन्धित थोक/फुटकर कीटनाशी विक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम-1968 एवं कीटनाशी नियम-1971 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कीटनाशी लाइसेन्स निरस्त/ निलम्बित कर दिया जायेगा तथा कीटनाशी अधिनियम, नियम में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही भी सुनिश्चित की जायेगी। जिसके लिये सम्बन्धित कीटनाशी विक्रेता जिम्मेदार होगा।

——-जि0सू0का0 आजमगढ़-14.05.2025——–