*TV20 NEWS || AZAMGHARH : थाना पवई: किशोरी के साथ छेड़खानी करने के अभियोग में 1 आरोपी अभियुक्त को 03 वर्ष के कठोर कारवास व 30,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया*
प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 16.05.2025, जनपद आजमगढ़
*”ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा छेड़खानी के आरोप में दोषी करार देते हुए 03 वर्ष के कठोर कारवास व 30,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
थाना पवई: किशोरी के साथ छेड़खानी करने के अभियोग में 01 आरोपी अभियुक्त को 03 वर्ष के कठोर कारवास व 30,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
➡ दिनांक- 12.03.20215 को वादिनी मुकदमा थाना पवई, जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक- 12.03.2015 को समय करीब 15.45 बजे वादिनी के दो बच्चे एक लड़का व एक लड़की गेंहू पिसवाने हरिनाथ पाण्डेय पुत्र राम अरज पाण्डेय निवासी उपरोक्त के चक्की पर गये थे उसी समय अभियुक्त हरिनाथ पाण्डेय द्वारा वादिनी मुकदमा की बच्ची को अन्दर बुलाकर उसके साथ गलत नियत से छेड़खानी किया जब वादिनी ने इसकी शिकायत की तो वादीनी को गाली देकर भगा दिया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना पवई पर मु0अ0सं0- 40/2015 धारा-354,504 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट व 3(1)10 Sc/ST Act पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ मुकदमा उपरोक्त में 06 गवाह परीक्षित हुए है ।
➡ जिसके क्रम में दिनांक- 16.05.2025 को मा0 न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त हरिनाथ पाण्डेय पुत्र राम अरज पाण्डेय निवासी ग्राम भरचकिया, थाना पवई, जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 03 वर्ष के कठोर कारवास व 30,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।