*TV20 NEWS || AZAMGHARH : आजमगढ़: अवैध शस्त्र रखने पर आरोपी को 7 माह की सजा,सरायमीर पुलिस की प्रभावी पैरवी से आरोपी को सजा दिलाई गई*
प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 19.05.2025, जनपद आजमगढ़
“ऑपरेशन कनविक्शन”अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा अबैध शस्त्र रखने के आरोप में दोषी करार देते हुए 07 माह के साधारण कारवास व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
थाना सरायमीर में पंजीकृत अपराध जिसमें अबैध शस्त्र रखने के आरोपी अभियुक्त को 07 माह के साधारण कारवास व 1000/- रुपये से दण्डित किया गया ।
➡ दिनांक- 05.11.2024 को वादी मुकदमा उ0नि0 श्री अभिषेक सिंह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक- 05.11.2024 को विपक्षी आनन्द मौर्या पुत्र अशोक मौर्या निवासी ठठेरी बाजार कस्बा व थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ के कब्जे से एक अदद अबैध तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद होना ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना सरायमीर पर मु0अ0सं0- 594/2024 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ जुर्म स्वीकृत के आधार पर ।
➡ जिसके क्रम में आज दिनांक- 19.05.2025 को मा0 न्यायालय कोर्ट नं0-19 द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त विपक्षी आनन्द मौर्या पुत्र अशोक मौर्या निवासी ठठेरी बाजार कस्बा व थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 07 माह के साधारण कारवास व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।