*TV20 NEWS || AZAMGHARH : आजमगढ़: 8 वर्षीय बच्ची से छेड़खानी मामले में आरोपी दोषी करार, स्पेशल पॉक्सो कोर्ट का फैसला*
प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 23.05.2025, जनपद आजमगढ़
“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा नाबालिक बच्ची के साथ छेड़खानी करने के आरोप में दोषी करार देते हुए 03 वर्ष के कठोर कारवास व 12000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
थाना जहानागंज में पंजीकृत अपराध जिसमें नाबालिग बच्ची को बाग मे अकेला पाकर छेड़खानी करने के 01 आरोपी अभियुक्त को 03 वर्ष के कठोर कारवास व 12000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
➡ दिनांक- 03.02.2016 को वादिनी मुकदमा श्रीमती प्रेमलता पत्नी रामकृत निवासी ग्राम अहिरौली थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ ने तहरीर दी कि दिनांक- 28.01.2016 को समय करीब 16.00 बजे वादिनी की पुत्री मालती उम्र 08 वर्ष जो गाव के बगीचे मे लकड़ी बीन रही थी उसी समय अभियुक्त सूद्धू चौहान पुत्र जगरुप निवासी मटही (मसुआ) थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा बहला फुसलाकर बगल के अपने ट्युबल पर ले जाकर दुष्कर्म का प्रयास किया पुत्री के रोने व शोर मचाने पर छोड़ दिया, जब वादिनी ने इसकी शिकायत की तो वादिनी को जाति सूचक शब्दो द्वारा गाली देकर भगा दिया ।
➡ अभियुक्तो के विरूद्ध थाना जहानागंज पर मु0अ0सं0- 23/2016 धारा-354,506 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट व 3(1)10 Sc/ST Act पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ मुकदमा उपरोक्त में 7 गवाह परीक्षित हुए है ।
➡ जिसके क्रम में दिनांक- 23.05.2025 को मा0 न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अभियुक्त सूद्धू चौहान पुत्र जगरुप निवासी मटही (मसुआ) थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 03 वर्ष के कठोर कारवास व 12,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।