*TV20 NEWS || AZAMGHARH : थाना मुबारकपुरः गैंगेस्टर एक्ट में 01 आरोपी अभियुक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि 1 वर्ष 6 माह के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया*
प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 30.05.2025, जनपद आजमगढ़
*”ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास व 50000-50000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
थाना कन्धरापुरः हत्या के 02 आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व 50000-50000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
➡ दिनांक- 27.10.2012 को वादी मुकदमा शिवनारायण सोनी पुत्र स्व0 राममुरत सोनी निवासी शाहपुर मौलानी थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक- 27.10.2012 को वादी के पुत्र रामचन्द्र सोनी को अभियुक्तगण 1. अवनीश राय पुत्र विनोद राय निवासी बसही थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ 2. दीपक सर्राफ पुत्र स्व0 नन्दलाल सेठ निवासी मुहल्ला गुरुटोला बदरका थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ द्वारा तेजाब फेक कर जान से मार कर हत्या कर दी गयी थी ।
➡ अभियुक्तो के विरूद्ध थाना कन्धरापुर पर मु0अ0सं0- 380/2012 धारा-302,120बी भादवि पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ मुकदमा उपरोक्त में 12 गवाह परीक्षित हुए है ।
➡ जिसके क्रम में दिनांक- 30.05.2025 को मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. अवनीश राय पुत्र विनोद राय निवासी बसही थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ 2. दीपक सर्राफ पुत्र स्व0 नन्दलाल सेठ निवासी मुहल्ला गुरुटोला बदरका थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास व 50000-50000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।