*TV20 NEWS || AZAMGHARH : आजमगढ़ में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत BRC स्थापना के लिए आवेदन आमंत्रित*

सुचना एवं जन संपर्क विभाग, आजमगढ़
——————————–

आजमगढ़ 02 जून — उप कृषि निदेशक श्री मुकेश कुमार ने बताया हैं कि जनपद आजमगढ़ में प्राकृतिक खेती को सफलतापूर्वक अपने के लिए पशु और पौधे आधारित प्राकृतिक जैव-आदान तैयार करने के लिए पशुधन और पौधों का उपलब्धता आवश्यक है, इसलिए (NMNF) क्लस्टरों में प्राकृतिक जैव-आदानो के स्थानीय उत्पादन और उपलब्धता का सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF) के तहत जनपद में एंटरप्राइज मॉडल में एक बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर (BRC) स्थापित किया जाना है । जिसके चयन हेतु विभिन्न कार्रवाई की जानी है।
उन्होंने बताया कि BRC उद्यमियों के चयन मापदंड हेतु BRC उद्यमी /समूह/ इकाई कोई अभ्यासरत प्राकृतिक किसान होना चाहिए या उसके पास ऐसे सदस्य होने चाहिए जिन्हें प्राकृतिक खेती का पूर्व अनुभव हो। BRC को अपने खेतों में प्राकृतिक जैव-आदानो का उपयोग करना चाहिए । यदि चिन्हित क्षेत्र में कोई प्राकृतिक खेती करने वाला किसान नहीं है तो राज्य प्राकृतिक खेती से ऐसे किसान उद्यमी की पहचान कर सकता है जो आगामी फसल सीजन से प्राकृतिक खेती शुरू करने और उसका अभ्यास करने के लिए इच्छुक और प्रशिक्षित हो । BRC के पास कच्चे सामग्री जैसे-पशुधन पौध आधारित बायोमास आदि का उपलब्धता होना चाहिए । BRC के पास मूत्र व गोबर की अपेक्षित मात्रा की आपूर्ति के लिए नजदीकी गौशालाओं के साथ में व्यवस्था होनी चाहिए, अधिमानत उसी ग्राम पंचायत में । BRC के पास प्राकृतिक जैव-आदानो तैयार करने और तैयार उत्पादों के भंडारण के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए।

BRC की चयन प्रक्रिया आवेदन पत्र में BRC उद्यमी बनने के लिए उसकी पात्रता साबित करने हेतु वैद्य दस्तावेज, BRC प्रस्तावित के लिए BRC की अवस्थिति, प्रस्तावित स्थान में प्राकृतिक खेती की स्थिति BRC क्षेत्र का संक्षिप्त बाजार विश्लेषण मार्केटिंग और प्राकृतिक खेती के बारे में जागरूकता बढ़ावा देने के लिए कार्यनीति और BRC में बेचे जाने वाले प्राकृतिक बायो-इनपुट आदि के विवरण के साथ व्यवसाय प्रस्ताव। उत्पादन किये जाने वाले प्राकृतिक जैव-आदान की सूची। कच्चे सामग्री की उपलब्धता और सोर्सिंग का विवरण। BRC के संचालन के लिए क्षेत्र में अन्य SHG, FPO, PACS, गौशाला, ग्राम पंचायत या किसी अन्य समुदाय&आधारित संगठन के साथ साझेदारी/ सलंग्नता का विवरण (यदि कोई हो)।
इच्छुक व्यक्ति /उद्यमी/ SHG, FPO, PACS, उप कृषि निदेशक कार्यालय में अपना आवेदन दिनांक 09 जून 2025 तक जमा कर योजना का लाभ उठाएं।