*TV20 NEWS || AZAMGHARH : जिलाधिकारी श्री रविन्द्र कुमार-।। ने बताया है कि आंगनबाडी कार्यकत्री के मानदेय आधारित सेवा के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी*
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, आजमगढ़।
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आजमगढ़ 10 जून– जिलाधिकारी श्री रविन्द्र कुमार-।। ने बताया है कि आंगनबाडी कार्यकत्री के मानदेय आधारित सेवा के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी, जिसके अन्तर्गत विभागीय वेबसाइट पर आनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये। परियोजना पल्हनी के रिक्त केन्द्र मुजफ्फरपुर-3 पर प्राप्त आवेदन पत्रों पर चयन समिति द्वारा श्रीमती रिंका यादव का चयन बी०पी०एल वरीयता के आधार पर की गयी। जिला कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय द्वारा श्रीमती रिंका यादव का नियुक्ति आदेश पत्र निर्गत किया गया, जिसके क्रम में श्रीमती रिंका यादव द्वारा दिनांक 25 मार्च2025 को योगदान किया गया।
श्रीमती रिंका यादव के योगदान ग्रहण करने के पश्चात् श्रीमती समीना बानो पत्नी स्व० इसहाक अली द्वारा इस आशय की शिकायत की गयी कि श्रीमती रिंका यादव द्वारा अपने आय को छिपाते हुए गलत तरीक से बी०पी०एल० श्रेणी का आय प्रमाण पत्र जारी करा लिया गया है। श्रीमती समीना बानो के उक्त शिकायती पत्र के क्रम में तहसीलदार सदर द्वारा श्रीमती रिंका यादव के आय प्रमाण संख्या 613241072971 आवेदन क्रमांक 241910010356047 दिनांक 21 नवम्बर 2024 वार्षिक आय 42000 के वार्षिक आय प्रमाण को निरस्त कर दिया गया।
श्रीमती रिंका यादव के नियुक्ति आदेश में उल्लिखित है कि आंगनबाडी कार्यकत्री के पद पर चयन हेतु आवेदन के समय पोर्टल पर एवं भौतिक सत्यापन के दौरान प्रस्तुत किये गये समस्त अभिलेख/प्रपत्र एवं सूचनाएं सत्य हैं, कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। भविष्य में यदि कोई अभिलेख/प्रपत्र/सूचना असत्य/फर्जी/कूटरचित पायी जाती है, तो नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी। उक्त के क्रम में श्रीमती रिंका यादव द्वारा योगदान के साथ नोटरी युक्त शपथपत्र भी प्रस्तुत किया गया है।
श्रीमती रिंका यादव के आय प्रमाण पत्र निरस्त होने एवं शासनादेश में दिये गये निर्देशो के अनुसार श्रीमती रिंका यादव को सेवा से समाप्त करने के पूर्व उनका पक्ष प्रस्तुत करन हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया गया, जिसके क्रम में आंगनबाडी कार्यकत्री श्रीमती रिंका यादव द्वारा अपने पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि आय प्रमाण संख्या 613241072971 आवेदन क्रमांक 241910010356047 दिनांक 04 फरवरी 2024 लेखपाल द्वारा फर्जी जारी कराया गया है।
श्रीमती रिंका यादव की नियुक्ति बी०पी०एल० श्रेणी के आय प्रमाण पत्र के आधार पर हुआ है एवं तहसीलदार सदर आजमगढ द्वारा आय प्रमाण पत्र निरस्त करने के पश्चात् श्रीमती रिंका यादव का सेवा समाप्त किया जाना शासनादेश के प्राविधानों के अनुरूप हैं।
उक्त के क्रम में जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन पर जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा श्रीमती रिंका यादव की मानदेय सेवा समाप्त कर दी गयी है।
——-जि0सू0का0 आजमगढ़-10.06.2025——–