*TV20 NEWS || AZAMGHARH : थाना बरदह: हत्या के 01 आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया*

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 13.06.2025, जनपद आजमगढ़
“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 20000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना बरदह: हत्या के 01 आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

➡ दिनांक- 18.08.2022 को वादी मुकदमा श्रीमती ईसरावती देवी पत्नी स्व0 बालकिशुन निवासी जिवली थाना बरदह जनपद आजमगढ़ पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक- 17.08.2022 को वादिनी के पति बालकिशुन को उसके पुत्र बबलू पुत्र बालकिशुन निवासी जिवली थाना बरदह जनपद आजमगढ़ द्वारा लाठी डण्डे व ईट से मारकर पोखरे मे फेक दिया गया था।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना बरदह पर मु0अ0सं0- 285/2022 धारा-302 भादवि पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ मुकदमा उपरोक्त में 08 गवाह परीक्षित हुए है ।
➡ जिसके क्रम में दिनांक- 13.06.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0- 06 द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त बबलू पुत्र स्व0 बालकिशुन निवासी जिवली थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व 20000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।