सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, आजमगढ़।
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आजमगढ़ 14 जुलाई– जिला समाज कल्याण अधिकारी श्री राजेश चौधरी ने बताया है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति, सामान्य, पिछड़ा व अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु शासनादेश द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत आनलाइन पोर्टल https://cmsvy.upsdc.gov.in पर आनलाइन आवेदन किया जाना है। जनपद के इच्छुक जोड़े जो सामूहिक विवाह में सम्मिलित होना चाहते हैं। वह उपरोक्त पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करते हुए हार्डकापी जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करेंगे। अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। कन्या के दम्पत्ति जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना हेतु सहायता राशि रू0 60000, वैवाहिक उपहार सामग्री रू0 25000 एवं कार्यक्रम के आयोजन हेतु भोजन, पाण्डाल, फर्नीचर, पेयजल, विद्युत एवं प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु रू0 15000 प्रति जोड़ो की दर से व्यय किया जायेगा।
योजनान्तर्गत पात्रता की शर्तों के अन्तर्गत कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों। कन्या/कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन तथा जरूरतमंद हो। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम रूपये तीन लाख है। विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है तथा वर के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो गयी हो। आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जाब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होगे। कन्या अविवाहित हो अथवा विधवा, परित्यक्तता/तलाकशुदा जिनका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो, का पुनर्विवाह किया जाना हो। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिब्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिब्यांग हो को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
उक्त के क्रम में जनपद के समस्त खण्ड विकास अधिकारी/समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पचायत को सूचित किया जाता है कि अपने-अपने क्षेत्र से सम्बन्धित जोड़ों को साइड पर https://cmsvy.upsdc.gov.in पर आनलाइन आवेदन कराने का कष्ट करें।
——-जि0सू0का0 आजमगढ़-14.07.2025——–