बिना मानचित्र स्वीकृत कराये निर्माण कराने पर आजमगढ़ विकास प्राधिकरण ने जारी की नोटिस

आजमगढ़ 15 दिसम्बर– सचिव, आजमगढ़ विकास प्राधिकरण बैजनाथ ने बताया है कि निर्माण स्थल-मौ0 देवखरी (भंवरनाथ मन्दिर चैराहा के पास), आजमगढ़ में ओमप्रकाश पाण्डेय द्वारा आजमगढ़ विकास प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृत कराये 18 पिलर्स के साथ दीवार का निर्माण कार्य करने पर आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा वाद सं0- 226/2020 संस्थित कर उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 व 28 के अन्तर्गत क्रमशः कारण बताओ तथा अनधिकृत निर्माण कार्य रोके जाने की नोटिस दिनांक 02 नवम्बर 2020 को निर्गत करते हुये प्राकृतिक न्याय की अवधारणा से विपक्षी का पक्ष सुने जाने हेतु दिनांक 13 नवम्बर 2020 की सुनवाई तिथि नियत की गयी। उक्त नोटिस विपक्षी के सम्बन्धी सुभाष सिंह को दिनांक 08 नवम्बर 2020 को प्राप्त करायी गयी तथा प्रासंगिक स्थल पर बलपूर्वक निर्माण कार्य रोके जाने हेतु आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा थानाध्यक्ष, थाना-कन्धरापुर को पत्र प्रेषित किया गया तथा थाना- कन्धरापुर के कॉन्स्टेबल से भी विपक्षी को नोटिस तामील करायी गयी। उक्त के बाद भी विपक्षी सुनवाई की नियत तिथि दिनांक 13 नवम्बर 2020, 23 नवम्बर 2020 व 08 दिसम्बर 2020 को प्रासंगिक अनधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित नहीं हुये तथा स्थल पर अनधिकृत निर्माण आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के बार-बार रोकने के बाद भी गतिमान रखा गया। उक्त के क्रम में प्रासंगिक अनधिकृत निर्माण स्थल को उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-28 (क) के प्राविधान के अन्तर्गत प्राधिकरण स्टॉफ एवं थाना-कन्धरापुऱ की पुलिस के बल के सहयोग से दिनांक 11 दिसम्बर 2020 को सील कर थाना-कन्धरापुर, आजमगढ़ की अभिरक्षा में दे दिया गया है। सीलबन्दी की कार्यवाही का उल्लंघन करने पर निर्माणकर्ता के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी। आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा अनधिकृत निर्माण के विरूद्ध उक्त प्रकृति की कार्यवाही आगे भी गतिमान रहेगी।