*TV 20 NEWS || NEWS DELHI : बड़ी खबर: सुप्रीम कोर्ट ने कैश कांड मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका किया खारिज…
सुप्रीम कोर्ट ने कैश कांड मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका किया खारिज…
जस्टिस वर्मा ने जांच प्रक्रिया की वैधता और सीजेआई द्वारा उन्हें हटाने की सिफारिश को दी थी चुनौती…..
कोर्ट ने ये कहते हुए जस्टिस वर्मा की याचिका को कर दिया खारिज कि जांच समिति ने तय प्रक्रियाओं का किया है पालन…..
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने कहा कि जस्टिस वर्मा का आचरण विश्वास पैदा नहीं करता इसलिए उनकी याचिका पर नहीं किया जा सकता विचार ….. साथ ही तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने इस मामले में राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो पत्र भेजा था, वह असंवैधानिक नहीं था……
गौरतलब है कि जस्टिस वर्मा के लुटियंस दिल्ली स्थित सरकारी आवास में 14 मार्च की रात लग गई थी आग ….. इस घटना के समय जस्टिस यशवंत वर्मा घर में नहीं थे…..
.उनके परिवार के सदस्यों ने आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड से मांगी थी मदद ……
दिल्ली फायर डिपार्टमेंट ने तत्काल एक टीम को जज के घर भेजा था…… इसके बाद मीडिया में खबरें आईं कि जस्टिस वर्मा के सरकारी बंगले में आग बुझाने के दौरान भारी मात्रा में देखा गया कैश ……
इस बीच 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कॉलेजियम की बुलाई बैठक ….. इस बैठक में जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट में किए जाने का प्लाया गया प्रस्ताव …… साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस मामले की सौंपी गई जांच …..
इस जांच रिपोर्ट के आधार पर ही जस्टिस वर्मा के तबादले पर लिया जाना है फैसला …… हालांकि, मामले में एक नया ट्विस्ट तब आया, जब दिल्ली फायर ब्रिगेड चीफ अतुल गर्ग ने दावा किया कि जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर आग बुझाने के दौरान फायर फाइटर्स को नहीं मिली कोई नकदी …..