*TV 20 NEWS || AZAMGHARH : थाना बरदहः गैंगेस्टर एक्ट मे 01 आरोपी अभियुक्त को जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल मे बितायी गयी अवधि 02 वर्ष के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध के आरोप में जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल मे बितायी गयी अवधि 02 वर्ष के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
थाना बरदहः गैंगेस्टर एक्ट मे 01 आरोपी अभियुक्त को जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल मे बितायी गयी अवधि 02 वर्ष के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
➡ दिनांक- 28.02.2023 को वादी मुकदमा श्री संजय सिंह प्रभारी निरीक्षक बरदह जनपद आजमगढ़ लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्त शिवप्रसाद पुत्र बुद्धू निवासी ग्राम जिवली, थाना बरदह जनपद आजमगढ़ द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध कारित करना ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना बरदह पर मु0अ0सं0- 85/2023 धारा-3(1) यू0पी गैंग एक्ट पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ जुर्म स्वीकृत के आधार पर ।
➡जिसके क्रम में दिनांक-18.08.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) कोर्ट नं0-6 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त शिवप्रसाद पुत्र बुद्धू निवासी ग्राम जिवली, थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल मे बितायी गयी अवधि 02 वर्ष के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया