*TV20 NEWS || AZAMGHARH : नागरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत आजमगढ़ में चीफ वार्डन से लेकर संदेशवाहक तक पदों पर आवेदन आमंत्रित*

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, आजमगढ़।
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आजमगढ़ 20 अगस्त– अतिरिक्त अधिकारी (द्वितीय)/उप नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा कोर आजमगढ़ ने बताया है कि नागरिक सुरक्षा अधिनियम-1968 (अधिनियम संख्या-27, सन् 1968) की धारा-4 की उप धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री राज्यपाल महोदय द्वारा पदेन जिलाधिकारी को नागरिक सुरक्षा कोर जनपद आजमगढ़ में नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है तथा जिलाधिकारी महोदय आजमगढ़ द्वारा नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 की धारा-4 के अधीन अतिरिक्त अधिकारी (द्वितीय) को उप नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा कोर जनपद आजमगढ़ नामित किया गया है।

तत्क्रम में जनपद आजमगढ़ में स्थानीय क्षेत्र का ठोस एवं सही ज्ञान रखने वाले प्रभावपूर्ण, साहसी व्यक्तित्व वाले सक्षम एवं समाजसेवी व्यक्तियों को इस सेवा के लिए स्वयंसेवक बनाया जाने के दृष्टिगत चीफ वार्डन 01 पद, डिप्टी चीफ वार्डेन 01 पद, डिवीजनल वार्डेन 21 पद, डिप्टी डिवीजनल वार्डेन 21 पद, घटना नियंत्रण अधिकारी 42 पद, पोस्ट वोर्डन 211 पद, डिप्टी पोस्ट वार्डन 211 पद, संदेश वाहक 211 पद, सेक्टर वार्डन 1054 पद, इस प्रकार कुल 1773 पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है।

तद्नुसार उपरोक्त पदों पर उपरोक्तानुसार भर्ती के अन्तर्गत आवेदित आवेदन पत्र सम्बन्धित उप जिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के माध्यम से संस्तुति सहित जिला मुख्यालय पर प्रेषित किया जायेगा। उपरोक्त वार्डेन सेवा में मानव शक्ति के 25 प्रतिशत आरक्षित स्वयं सेवक रखे जायेगें। उक्त पद पूर्णतः निःशुल्क है, इसमें किसी प्रकार की पारिश्रमिक/मानदेय देय नहीं है। यह सेवा पूर्णतया स्वयंसेवकों द्वारा गठित है। उक्त पद तैनात वार्डेन, स्थानीय स्तर पर जन सामान्य के बीच हवाई हमले की चेतवानी का प्रसारण, आश्रय की व्यवस्था, हवाई आक्रमण से हुई क्षति का अनुमान लगाने, फायर विग्रेड एवं नियंत्रण/उप नियंत्रण केन्द्रों की क्षति की सूचना देने, अफवाहों का खण्डन करने, बचाव व राहत से जुड़े व्यक्तियों को सहायता एवं मार्गदर्शन देने, बिना फटे बमों की सूचना देनें, प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराने तथा स्थानीय स्तर पर जन-सहयोग प्राप्त करने, ब्लैक आऊट/प्रकाश प्रतिबन्ध लागू कराने तथा शासन द्वारा दिये गये निर्देशों को जनता तक पहुँचानें व क्रियान्वयन कराने में सहायोग करना प्रधान दायित्व होगा।

——-जि0सू0का0 आजमगढ़-20.08.2025——–

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