*TV20 NEWS || AZAMGHARH : कोचिंग सेंटरों के लिए नई गाइडलाइन लागू, 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों का प्रवेश निषेध*

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, आजमगढ़।
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आजमगढ़ 25 अगस्त– जिला विद्यालय निरीक्षक श्री उपेन्द्र कुमार ने जनपद के समस्त कोचिंग संचालकों को सूचित किया है कि शिक्षा निदेशक (मा०) उत्तर प्रदेश, द्वारा कोचिंग सेन्टर के विनियमन के लिए कोचिंग सेन्टर रेगुलेशन 2024 के अन्तर्गत जारी नई गाइडलाइन संलग्न कर बिन्दुओं का अनुपालन करने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके अन्तर्गत कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र के बच्चों का एडमिशन नहीं दे सकते हैं। कोचिंग संस्थान किसी भी तरह की भ्रामक जानकारी नहीं दे सकते हैं, जैसे अच्छे नम्बर से जुड़े या रैंक दिलाने की गारंटी। कोचिंग संस्थान ग्रेजुएट से कम योग्यता वाले शिक्षकों को नियुक्त नहीं कर सकते हैं। कोचिंग संस्थान किसी भी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं कर सकते हैं, जो नैतिक कदाचार से जुड़े किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो। कोचिंग संस्थान के पास एक परामर्श प्रणाली होनी चाहिए। कोचिंग संस्थान की वेबसाइट पर शिक्षकों की योग्यता, पाठ्यक्रम/पाठ्य सामग्री, पूरा होने की अवधि, छात्रावास सुविधाएं और लिए जाने वाले शुल्क का अद्यतन विवरण होने चाहिए। उन्हें टेस्ट से पहले स्टूडेन्ट्स को उस टेस्ट के डिफिकल्टी लेवल के बारे में बताना चाहिए। उन्हें अन्य कैरियर ऑप्शन के बारे में भी बताया जाये। मेंटल हेल्थ को लेकर समय-समय पर वर्कशाप का आयोजन किया जाये। दिव्यांग स्टूडेन्ट्स को सपोर्ट करने के लिए कोचिंग उन्हें उनके मुताबिक सुविधाएं प्रदान करें।
उक्त के क्रम में जिला विद्यालय निरीक्षक ने निर्देशित किया है कि जिन कोचिंग संचालकों द्वारा विभाग से कोचिंग का रजिस्ट्रेशन करा लिया गया है व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है, उपर्युक्त गाइडलाइन का पालन करते हुए कोचिंग का संचालन सुनिश्चित करें। बिना रजिस्ट्रेशन व गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए यदि कोई कोचिंग संस्थान संचालित पाया जाता है तो संचालक के विरूद्ध रूपये 01 लाख तक का जुर्माना आरोपित करते हए नियमानुसार विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

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