*TV20 NEWS || AZAMGHARH : जिला मजिस्ट्रेट ने पोखरी खुदायी में वित्तीय अनियमितता पाये जाने पर कार्यवाही करने का दिया निर्देश*
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, आजमगढ़।
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जिला मजिस्ट्रेट ने पोखरी खुदायी में वित्तीय अनियमितता पाये जाने पर कार्यवाही करने का दिया निर्देश
आजमगढ़ 01 सितम्बर- शिकायतकर्ता श्री रामनवल पुत्र श्री हरीराम ग्राम पंचायत कुंजी, विकास खण्ड-जहानागंज, जनपद-आजमगढ़ द्वारा की गयी शिकायत के क्रम में जनपद स्तरीय अधिकारी/भूमि संरक्षण अधिकारी आजमगढ़ एवं उनके सहयोगार्थ तकनीकी अधिकारी के रूप में अधिशासी अभियन्ता लो०नि०वि० प्रान्तीय खण्ड जनपद आजमगढ़ को ग्राम पंचायत कुन्जी विकास खण्ड जहानागंज आजमगढ़ में पोखरी खुदायी कार्य में वित्तीय अनियमितता की जांच हेतु जांच अधिकारी नामित किया गया था।
उपरोक्त के क्रम में प्रस्तुत जांच आख्या में पाया गया कि स्थलीय निरीक्षण के समय पोखरा का कार्य नहीं हुआ है। एम०बी के अनुसार पोखरे पर कुल चार बार में रू0 378713.00 (रू० तीन लाख अठहत्तर हजार सात सौ तेरह) का भुगतान किया गया है, इसमें निकाले गये धनराशि का दुरूपयोग हुआ है। जबकि मनरेगा की साइट से मस्टररोल के अनुसार कुल मु0-3,75,066.00 रूपये का भुगतान होना पाया।
इस प्रकार श्री जनार्दन सिंह तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पं०)/प्रशासक विकास खण्ड जहानागंज (सेवानिवृत्त) द्वारा मु० 75777.00 व श्री राजेश कुमार सहायक विकास अधिकारी (आई०एस०बी०) जहानागंज द्वारा मु0 49245.00 रूपये एवं श्री मनोज कुमार सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा मु० 1,25,022.00 रु० एवं श्री प्रमोद कुमार सिंह तकनीकी सहायक द्वारा मु० 1,25,022.00 रू० का दुरूपयोग किया गया है। जिसके लिए श्री जनार्दन सिंह सहायक विकास अधिकारी (पं०) जहानागंज व श्री राजेश कुमार सहायक विकास अधिकारी (आई०एस०बी०) एवं श्री मनोज कुमार सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी व श्री प्रमोद कुमार सिंह तत्कालीन जहानागंज दोषी पाये गये।
उक्त के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट श्री रविन्द्र कुमार ने जिला विकास अधिकारी, उपायुक्त श्रम रोजगार (मनरेगा) एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया है कि श्री जनार्दन सिंह तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पं०)/प्रशासक विकास खण्ड जहानागंज (सेवानिवृत्त), श्री राजेश कुमार तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (आई०एस०बी०)/ प्रशासक जहानागंज, श्री मनोज कुमार सिंह तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी एवं श्री, प्रमोद कुमार सिंह तत्कालीन तकनीकी सहायक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
——-जि0सू0का0 आजमगढ़-01.09.2025——–