सचिव, आजमगढ़ विकास प्राधिकरण बैजनाथ ने बताया कि निर्माण स्थल- मौ0 एलवल, थाना- कोतवाली (शहर) के सामने सिंचाई विभाग के बन्धा रोड के समानान्तर डॉ0 पंकज जायसवाल एवं डॉ0 पुष्पेन्द्र सिंह एवं अंकित श्रीवास्तव द्वारा आजमगढ़ विकास प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृत कराये अनधिकृत निर्माण किये जाने के कारण उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम् 1973 की धारा- 27 व 28 के अन्तर्गत नियमानुसार नोटिस निर्गत की गयी है।
आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के बार-बार रोके जाने पर भी डॉ0 पंकज जयसवाल एवं अन्य द्वारा निर्माण कार्य न रोके जाने पर आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम् 1973 की धारा- 28 (क) के अन्तर्गत प्रासंगिक अनधिकृत निर्माण को आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के अवर अभियन्ता व सहायक अभियन्ता एवं थाना- कोतवाली (शहर), आजमगढ़ की पुलिस बल के सहयोग से सील कराकर थाना कोतवाली (शहर), आजमगढ़ की अभिरक्षा में दे दिया गया है। आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा अनधिकृत निर्माण के विरूद्ध उक्त प्रकृति की कार्यवाही आगे भी गतिमान रहेगी ।