TV 20 NEWS || AZAMGARH : आजमगढ़ 01 नवम्बर– मुख्य सचिव महोदय उ०प्र० शासन द्वारा खरीफ, 2025 में फसल अवशेष जलाने से हो रहे वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।
आजमगढ़ 01 नवम्बर– मुख्य सचिव महोदय उ०प्र० शासन द्वारा खरीफ, 2025 में फसल अवशेष जलाने से हो रहे वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।
जिलाधिकारी श्री रविन्द्र कुमार ने समस्त कम्बाईन हार्वेस्टर स्वामियों को निर्देशित किया है कि यह सुनिश्चित किया जाये कि फसल कटाई के दौरान प्रयोग की जानी वाली कम्बाईन हार्वेस्टर के साथ सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम अथवा स्ट्रा रीपर अथवा स्ट्रा रेक एवं बेलर अथवा अन्य कोई फसल अवशेष प्रबन्धन यन्त्र का प्रयोग किया जाना अनिवार्य होगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि उक्त व्यवस्था बगैर कोई भी कम्बाईन हार्वेस्टर से कटाई न करने पाये। उन्होने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाये कि जनपद में चलने वाली प्रत्येक कम्बाईन हार्वेस्टर के साथ कृषि विभाग/ग्राम्य विकास विभाग का एक कर्मचारी नामित रहे, जिसके द्वारा अपने देख-रेख में कटाई कार्य कराया जायेगा। यदि कोई भी कम्बाईन हार्वेस्टर सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम अथवा स्ट्रा रीपर अथवा स्ट्रा रेक एवं बेलर या अन्य फसल अवशेष प्रबन्धन यन्त्रों के बगैर चलते हुयी पायी जाये तो उसको तत्काल सीज करते हुए कम्बाईन मालिक के स्वंय के खर्च पर सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम लगवाकर ही छोड़ा जायेगा।
जिलाधिकारी ने समस्त कम्बाईन हार्वेस्टर स्वामियों को निर्देशित किया है कि एक सप्ताह के अन्दर उप कृषि निदेशक आजमगढ़, कार्यालय में उपस्थित होकर इस आशय का लिखित शपथ-पत्र प्रस्तुत करते हुए कृषि विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें कि आपने अपनी कम्बाईन हार्वेस्टर में उपरोक्तानुसार अपेक्षित एटेचमेन्ट लगवा लिया गया है। उन्होने कहा कि यदि कम्बाईन हार्वेस्टर स्वामियों द्वारा निर्धारित अवधि में सक्षम अधिकारी (उप कृषि निदेशक-आजमगढ़) के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह अवधारित किया जायेगा कि आप कम्बाईन हार्वेस्टर का वर्तमान में उपयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि आपको खरीफ फसलों की कटाई का कार्य करते हुए पाया जाता है तो आपकी कम्बाईन हार्वेस्टर को सीज करते हुए आपके विरूद्ध प्राथमिकी अंकित कराते हुए दण्डात्मक कार्यवाही किया जायेगा।
——-जि0सू0का0 आजमगढ़-31.10.2024——–





