आजमगढ़ 01 नवम्बर– सहायक श्रमायुक्त श्री पवन कुमार ने बताया है कि श्रम एंव रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा असंगठित कर्मकारों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने हेतु ई-श्रम पोर्टल पर (WWW.E-SHRAM.GOV.IN) विकसित किया गया है, जिसमें आजमगढ़ क्षेत्र में मऊ एंव बलिया में कुल कामगारों (संख्या-39289) द्वारा अपना पंजीयन पोर्टल पर कराया गया है। ई-श्रम पोर्टल का उद्देशय असंगठित क्षेत्रों के कामगारों हेतु एक राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करना, साथ ही विभाग द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं एंव अन्य योजनाओं का एकीकरण कर पंजीकृत कामगारों का हित लाभप्रदान कराया जाना है।
इस क्रम में असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों हेतु प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना पेंशन योजना के रूप में संचालित की जा रही है। जिसमें 18 से 40 आयु वर्ग के ऐसे कामगार जो कि असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे है और जिनकी मासिक आय 15000 हजार रूपये से अधिक न हो अपने नजदीकी जनसेवा केन्द के माध्यम से पेंशन योजना के अन्तर्गत जुड़ सकते है। इस योजना हेतु बैंक खाता संख्या/जनधन खाता संख्या एंव आधार नम्बर, एंव मोबाइल नम्बर जो आधार कार्ड से लिंक हो आदि जैसे अभिलेख आवश्यक है। ऐसे में जो भी कर्मकार पहले से किसी पेंशन योजना जैसे पीएफ या ईएसआई का लाभ प्राप्त न कर रहा हो तो वह इस योजना में सम्मलित होकर 60 वर्ष की आयु के उपरान्त प्रतिमाह धनराशि रू0 3000 की मासिक पेंशन प्राप्त कर सकता है। योजना में नामांकन कराये जाने वाले कर्मकार को प्रतिमाह उनकी आयु के अनुसार प्रीमियम की धनराशि (55-200) रू0 के मध्य जमा करनी होगी। जिसके सापेक्ष उतनी धनराशि श्रम एंव रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जमा करायी जायेगी। नामांकन के उपरान्त सम्बन्धित कर्मकारो को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का कार्ड प्राप्त होगा, जोकि 60 वर्ष आयु के उपरान्त उनके व परिवार हेतु पेंशन प्राप्त करने का एक आधार भी होगा।
सहायक श्रमायुक्त ने आजमगढ मण्डल के ई-श्रम कार्ड धारको कर्मकारो एंव असंगठित क्षेत्र के अन्य कर्मकारों को सूचित किया है कि अपने नजदीकी जनसेवा केन्द्र के माध्यम से अथवा श्रम विभाग आजमगढ़ द्वारा समय-समय पर आयोजित जागरूकता कैम्पों के माध्यम से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अन्तर्गत नामांकन पंजीयन कराकर पेंशन योजना से जुड़कर 60 वर्ष की आयु के उपरान्त प्रति मासिक 3000 की पेंशन/लाभ प्राप्त कर सकते हैं।





