आजमगढ़ 12 फरवरी– सचिव, आजमगढ़ विकास प्राधिकरण बैजनाथ ने बताया है कि निर्माण स्थल-मौ0 जाफरपुर स्थित सेन्ट्रल पब्लिक स्कूल के सामने सन्तोष यादव व लालदेव यादव द्वारा आजमगढ़ विकास प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग 21X13.60 मीटर माप में 18 कॉलम हेतु गढ्डा खोदकर पाइलिंग का कार्य एवं लगभग 10 कॉलम 09 फिट ऊंचा खड़ाकर भारी संख्या में लेबर-मिस्त्री लगाकर कार्य करने पर आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माण स्थल पर कार्य बन्द कराये जाने पर भी चोरी-छिपे निर्माण कार्य गतिमान रखने पर आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा वाद सं0 143/2020 संस्थित कर उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-27 व 28 के अन्तर्गत क्रमशः कारण बताओ तथा अनधिकृत निर्माण कार्य रोके जाने की नोटिस दिनांक 30 मई 2020 को निर्गत करते हुये प्राकृतिक न्याय की अवधारणा से दिनांक 08 अगस्त 2020 की सुनवाई तिथि नियत की गयी तथा प्रासंगिक स्थल पर बलपूर्वक निर्माण कार्य रोकवाये जाने हेतु उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-28 (2) के प्राविधान के अन्तर्गत थानाध्यक्ष, थाना-सिधारी, आजमगढ़ को दिनांक 30 मई 2020, 19 जनवरी 2021 को पत्र प्रेषित किया गया है।
उक्त नोटिस विपक्षी को आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के डाक चपरासी द्वारा दिनांक 01 जून 2020 को सम्यक तामील करायी गयी है, उक्त के सम्बन्ध में तामीला रिपोर्ट- निर्गत नोटिस स्थल पर लेकर गया तो पक्षकार (सन्तोष यादव) ने अपनी नोटिस प्राप्त कर लिया है। थाना-सिधारी, आजमगढ़ द्वारा भी अनधिकृत निर्माण कार्य रोकने की उक्त नोटिस दिनांक 04 जून 2020 को विपक्षी को प्राप्त करायी गयी है। नोटिस के सम्यक तामीला के उपरान्त भी विपक्षी द्वारा प्रासंगिक स्थल पर अनधिकृत निर्माण कार्य किये जाते हुये पाये जाने पर दिनांक 17 जुलाई 2020 को निर्माण उपकरण जब्त कराया गया था, जिसे वापस प्राप्त करने हेतु सन्तोष यादव द्वारा दिनांक 13 जुलाई 2020 को अनुरोध किया गया है कि प्राधिकरण के आदेशानुसार कार्य को रोक दिया गया है एवं मेरे द्वारा प्रश्नगत स्थल पर किसी भी प्रकार का निर्माण भविष्य में नहीं किया जायेगा।
कुछ समय तक सन्तोष यादव द्वारा निर्माण कार्य बन्द रखा गया, किन्तु दिनांक 06 जनवरी 2021 के निरीक्षण में स्थल पर पुनः कार्य होते हुये पाये जाने पर तत्समय आजमगढ़ विकास प्राधिकरण टीम द्वारा मैनुअली आंशिक चिनाई कार्य प्रतीकात्मक रूप से तोड़वाया गया था तथा आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा थानाध्यक्ष, थाना सिधारी आजमगढ़ को बलपूर्वक निर्माण कार्य रोकवाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया तथा आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रासंगिक स्थल पर निर्माण कार्य कदापि न करने हेतु सन्तोष यादव एवं अन्य को निर्देशित किया गया था। उक्त पत्र सन्तोष यादव को प्रासंगिक स्थल पर निर्माण कार्य न करने हेतु तामीला कराया गया है । उक्त के बाद नी श्री सन्तोष यादव द्वारा दिनांक 05.02 2021 को समस्त सेटदैक को आच्छादित करते हुये लिन्टल लेवल तक अनधिकृत निर्माण कार्य कराया जा रहा था , जिसे बन्द कराते हुये आशिक चिनाई प्रतीकात्मक रूप से गिरवायी गयी । प्रासंगिक अनधिकृत निर्माण कृषि भू – उपयोग में होने के कारण उक्त का आवासीय ध् व्यवसायिक उपयोग में शमन भी नहीं किया जा सकता है । इस प्रकार विपक्षी द्वारा आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के बार – बार अनधिकृत निर्माण कार्य रोके जाने पर भी चोरी – छिपे अनधिकृत निर्माण गतिमान रखने पर उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा -28 ( क ) के प्राविधान के अन्र्तगत प्रासंगिक अनधिकृत निर्माण को दिनांक 09.02.2021 को थाना- सिधारी के पुलिस बल के सहयोग से सील कराकर पुलिस की अभिरक्षा में दे दिया गया है । इस आदेश के क्रियान्यवयन के उपरान्त उपरोक्त परिसर में किसी भी प्रकार का निर्माण ध् विकास पूर्णतया वर्जित रहेगा । सीलबन्दी की कार्यवाही का फोटोग्राफ एतद् संलग्न है । आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा अनधिकृत निर्माण के विरूद्ध उक्त प्रकृति की कार्यवाही आगे भी गतिमान रहेगी ।
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