आजमगढ़ 22 नवम्बर– जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार जनपद आजमगढ़ में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के नियमों का उल्लंधन कर फसल अवशेष जलाये जाने एवं बिना फसल अवशेष प्रबन्धन के यंत्रों को जोड़े कम्बाईन हार्वेस्टर द्वारा खरीफ 2025 की फसलों की कटाई पर राजस्व एवं कृषि विभाग द्वारा निरन्तर निगरानी की जा रही है और दोषियों के विरुध सीजर एवं अर्थदण्ड की कार्यवाही की जा रही है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा जनपद/तहसील/विकासखण्ड एवं ग्राम स्तर पर गठित समितियो को सक्रिय करते हुए निरन्तर क्षेत्र में चक्रमण कर जनपद के किसानों को पराली एवं कूड़ा अपशिष्ट जलाये जाने से होने वाली हानियों यथा मृदा एवं मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव के प्रति जागरुक किये जाने के निर्देश दिये गये। कृषि विभाग आजमगढ़ द्वारा समस्त विकास खण्डो में सहायक विकास अधिकारी (कृषि) द्वारा फार्मर रजिस्ट्री के कैम्पो में बैनर लगाकर कृषकों को जागरुक किया जा रहा है।
कृषकों के मध्य जागरुकता पैदा करने हेतु जिला कृषि रक्षा अधिकारी श्री हिमांचल सोनकर एवं सहायक विकास अधिकारी (कृषि) पल्हनी श्री राजन कुमार द्वारा क्षेत्रीय कार्मिको के साथ ग्रामसभा जमालपुर बाजबहादुर विकासखण्ड-पल्हनी में सभी ग्राम वासियों को फसल अवशेष न जलाने एवं उसे वेस्ट डी-कम्पोजर के माध्यम से उपचारित करते हुए कम्पोस्ट खाद तैयार किये जाने की विधि बताई गयी। उनके द्वारा कृषकों को प्रेरित किया गया कि इस जानकारी को अपने सहयोगियों एवं परिचितो के साथ भी साझा करें।
जनपद आजमगढ़ के दो किसानो (विकास खण्ड-अतरौलिया के श्री अद्या प्रसाद पुत्र श्री मिश्रीलाल ग्रा0-रतुआपार पर 2500 तथा विकास खण्ड-जहानागंज के श्री सुरेश पुत्र श्री राम त्रिलोक पर 2500) के विरूद्ध कुल मु0 5000 रूपये जुर्माना अधिरोपित करने की कार्यवाही उप जिलाधिकारी बूढ़नपुर तथा सदर द्वारा की गयी।





