TV 20 NEWS || AZAMGARH : थाना फूलपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें अभियुक्त के कब्जे से एक अदद अवैध कट्टा व एक अदद जिन्दा कारतूस रखने के 01 आरोपी अभियुक्त को न्यायालय उठने तक के कारावास व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा एक अदद अवैध चाकू रखने के आरोप में दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
थाना फूलपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें अभियुक्त के कब्जे से एक अदद अवैध कट्टा व एक अदद जिन्दा कारतूस रखने के 01 आरोपी अभियुक्त को न्यायालय उठने तक के कारावास व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
➡ दिनांक- 31.05.2010 को वादी मुकदमा आरक्षी ओम प्रकाश चौबे थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ थाने पर लिखित तहरीर दी कि चेकिंग के दौरान अभियुक्त- सुफियान खान पुत्र नूर मोहम्मद निवासी परसादी पटटी थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ के कब्जे एक अदद अवैध चाकू बरामद होना ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0- 616/2010 धारा-4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ जुर्म स्वीकृति के आधार पर ।
➡ जिसके क्रम में दिनांक- 28.11.2025 को मा0 न्यायालय ए0सी0जे0एम0-11 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सुफियान खान पुत्र नूर मोहम्मद निवासी परसादी पटटी थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए को न्यायालय उठने तक के कारावास व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।