*TV20 NEWS || AZAMGARH : “ऑपरेशन कनविक्शन: झूठी अफवाह फैलाने वाले आरोपी को आजमगढ़ CJM कोर्ट ने 2 वर्ष 9 माह कारावास की सजा सुनाई”*
*प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक- 02.12.2025, जनपद आजमगढ़*
*”ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा झूठी अफवाह फैलाने के आरोप मे 02 वर्ष 9 माह के साधारण कारावास से दण्डित किया गया ।*
थाना मुबारकपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें झूठी अफवाह फैलाने के आरोप मे 01 आरोपी अभियुक्त को 02 वर्ष 9 माह के साधारण कारावास से दण्डित किया गया ।
➡ दिनांक- 05.01.2023 को वादी मुकदमा उ0नि0 राजीव कुमार सिंह थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त विकास सिंह उर्फ विक्की ठाकुर पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी नेवादा कला थाना अन्तु जनपद प्रतापगढ़ के द्वारा झूठी अफवाह फैलाना जिससे सम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाना ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0-09/2023 धारा-182,505(1)B भादवि पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।
➡ मुकदमा उपरोक्त में 6 गवाह परीक्षित हुए है ।
➡ जिसके क्रम में दिनांक- 02.12.2025 को मा0 न्यायालय CJM कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त विकास सिंह उर्फ विक्की ठाकुर पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी नेवादा कला थाना अन्तु जनपद प्रतापगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 02 वर्ष 9 माह के साधारण कारवास से दण्डित किया गया ।





