*TV20 NEWS || AZAMGARH: “ऑपरेशन कनविक्शन: आजमगढ़ में हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास व ₹65,250 अर्थदंड”*

*प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 06.12.2025, जनपद आजमगढ़*

*”ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 1 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 65250/- रुपये के अर्थदण्ड दण्डित किया गया ।

*थाना देवगावः हत्या के 1 आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व 65250/- रुपये के अर्थदण्ड दण्ड*
➡ दिनांक-07.04.2019 को वादी मुकदमा जय प्रकाश पुत्र शिवमूरत सिंह निवासी मसीरपुर थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त राणाप्रताप सिंह पुत्र स्व0 रामपाल सिंह निवासी मसीरपुर थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ के द्वारा रंजिश वश एकराय होकर असलहा लेकर जान से मारने की नीयत से वादी के भाई अनिल सिंह को गोली मार देना व अस्पताल ले जाते समय रास्ते मे मृत्यु हो जाना ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना देवगाव पर मु0अ0सं0-81/2019 धारा- 147,148,302,307,336, 504,506 भादवि व 27/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ मुकदमा उपरोक्त में 15 गवाह परीक्षित हुए है ।
➡जिसके क्रम में दिनांक- 06.12.2025 को मा0 न्यायालय EC कोर्ट जनपद आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित *अभियुक्त-राणाप्रताप सिंह पुत्र स्व0 रामपाल सिंह निवासी मसीरपुर थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व 65,250/- रुपये के अर्थदण्ड दण्डित* किया गया ।

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