TV 20 NEWS || AZAMGARH : थाना मुबाकरपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप मे 01 अभियुक्त को 07 वर्ष के कठोर कारावास व 7000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
“ऑपरेशन कनविक्शन/मिशन शक्ति” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा नाबालिग के लड़की को बहल-फूसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में 07 वर्ष के कठोर कारावास व 7000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
थाना मुबाकरपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप मे 01 अभियुक्त को 07 वर्ष के कठोर कारावास व 7000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
➡ दिनांक- 08.11.2014 को वादीनी मुकदमा श्रीमती परवीन बानो पत्नी निसार अहमद उर्फ चुन्नू निवासी ग्राम सठियांव, थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्त नौशाद अहमद पुत्र तौकीर निवासी ग्राम सठियांव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा मेरी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलकर भगा ले जाना व उसके साथ दुष्कर्म करना ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0-247/2014 धारा-363,366,376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।
➡ मुकदमा उपरोक्त में 12 गवाह परीक्षित हुए है ।
➡जिसके क्रम में दिनांक-11.12.2025 को मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त नौशाद अहमद पुत्र तौकीर निवासी ग्राम सठियांव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 07 वर्ष के कठोर कारावास व 7000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।





