“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा अवैध नशीला पदार्थ 52 टेबलेट डायजापाम रखने के आरोप में जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल में बिताई गयी अवधि के कारावास की सजा व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
थाना कोतवाली में पंजीकृत अपराध जिसमें एक आरोपी अभियुक्त को 52 टेबलेट डायजापाम रखने के आरोप में जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल में बिताई गयी अवधि के कारावास व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
➡ दिनांक- 07.06.2000 को वादी मुकदमा तत्कालीन उ0नि0 श्री एस0पी0 मौर्य थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ लिखित तहरीर दी थी कि चेकिंग के दौरान अभियुक्त सुकूल पुत्र अच्छेलाल निवासी ग्राम रजवापुर, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ के कब्जे से अवैध नशीला पदार्थ 52 टेबलेट डायजापाम बरामद होना ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0- 792/2000 धारा-8/21 NDPS Act पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ जुर्म स्वीकृत के आधार पर ।
➡जिसके क्रम में दिनांक- 31.01.2026 को मा0 न्यायालय ए0सी0जे0एम0-10 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सुकूल पुत्र अच्छेलाल निवासी ग्राम रजवापुर, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ को जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल में काटी गयी अवधि के कारावास व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।





