“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा गाली गलौज देने के आरोप में न्यायालय उठने तक का कारावास व 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
थाना कोतवाली में पंजीकृत अपराध जिसमें गाली गलौज देने के आरोप में न्यायालय उठने तक का कारावास व 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
➡ दिनांक- 24.08.2008 को वादी मुकदमा सुदेश पुत्र फेकूलाल निवासी सीताराम (देवना) थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्त प्रकाश दसगर पुत्र सम्भल निवासी आसिफगंज थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ के द्वारा वादी को गाली गलौज देना ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0- 946/2008 धारा-504 भादवि पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ जुर्म स्वीकृत के आधार पर ।
➡जिसके क्रम में दिनांक- 31.01.2026 को मा0 न्यायालय सी0जे0एम0 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त प्रकाश दसगर पुत्र सम्भल निवासी आसिफगंज थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा व 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।





