*TV20 NEWS || AZAMGARH :आजमगढ़ में धार्मिक पर्वों, परीक्षाओं और सार्वजनिक कार्यक्रमों को देखते हुए धारा 163 के तहत सुरक्षा एवं नियंत्रण आदेश जारी*
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, आजमगढ़।
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आजमगढ़ 03 जनवरी– अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन श्री राहुल विश्वकर्मा ने बताया है कि जनपद आजमगढ़ में दिनांक 15.02.2026 को महाशिवरात्रि, दिनांक 04 फरवरी 2026 को शबे-बरात, दिनांक 02.03.2028 को होलिका दहन, दिनांक 04.03.2026 को होली, दिनांक 13.03.2026 को जमात-उल-विदा (अलविदा)/रमजान का अन्तिम शुक्रवार, दिनांक 19.03.2026 को चेटीचन्द जयन्ती, दिनांक 21/22.03.2026 ईद-उल-फितर, दिनांक 31.03.2026 को महावीर जयन्ती का पर्व मनाया जाना है। इसके अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2026 की हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट की संस्थागत एवं व्यक्तिगत की परीक्षा दिनांक 18.02.2026 से 12.03.2026 के मध्य तथा संयुक्त निदेशक, राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण उ०प्र० लखनऊ द्वारा विभिन्न तिथियों में आयोजित परीक्षा व कुल सचिव, डॉ० ए०पी० जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विभिन्न तिथियों में आयोजित परीक्षा व महानिदेशक राष्ट्रीय परीक्षा एजेन्सी (एनटीए) उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा समय-समय आयोजित परीक्षाओं का आयोजन, महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ के स्नातक एवं परास्नातक की परीक्षा, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी द्वारा आयोजित प्रथमा, मध्यमा आदि की परीक्षा एवं अन्य विभागों/आयोगों की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं एवं विभिन्न कालेजों/विश्वविद्यालय की प्रवेश/अन्य परीक्षाएं संचालित होना सम्भाव्य है।
शासनादेश के दृष्टिगत धरना प्रदर्शनों/जुलूसों/आन्दोलनों/सार्वजनिक कार्यक्रमों आदि के सम्बन्ध में दिये गये महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों का भी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना है।
पुलिस उपमहानिरीक्षक सुरक्षा लखनऊ के क्रम में New Drone Regulation and Implication for LEAS के अन्तर्गत भारत सरकार के नवीन ड्रोन नियम 2021-22 के दृष्टिगत सुरक्षा के बदलते परिदृश्य में विशिष्ट/अति विशिष्ट महानुभावों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के क्रम में ड्रोन/यूएवी से सम्भावित खतरों के दृष्टिगत नवीन ड्रोन नियम 2021-22 के अनुपालन किये जाने के निर्देश किये गये है।
विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन धार्मिक स्थलों से सम्बन्धित वादों की कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में कानून-व्यवस्था की संवेदनशीलता के दृष्टिगत सुरक्षा हेतु समस्त संसाधनों को कियाशील / सतर्क दृष्टि बनाये रखते हुए, पर्याप्त चेकिंग एवं पेट्रोलिंग किये जाने एवं असामाजिक गतिविधि को रोके जाने के निर्देश शासन स्तर से प्राप्त है।
जनपद में शांति-व्यवस्था बनाये रखने हेतु उपरोक्त वर्जित कारणों से असामाजिक एवं शरारती तत्वों के विरूद्ध निवारक कार्यवाही की त्वरित आवश्यकता हो गयी है। इस हेतु अन्य उपचार सीधे उपलब्ध न होने की दशा में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 183 (पूर्ववर्ती में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144) के अंतर्गत आदेश प्रसारित करने के पर्याप्त आधार हैं।
अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), आजमगढ़, श्री राहुल विश्वकर्मा, ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की घारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया है, जो तात्कालिक प्रभाव से जनपद आजमगढ़ की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत लागू होगा। समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष अपने-अपने थाना क्षेत्र के अन्तर्गत आदेश का प्रभावी माध्यमों के द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार करायेंगे। समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट, जनपद आजमगढ़ को अपने-अपने क्षेत्रांतर्गत आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु तथा अवहेलना का संज्ञान लेकर यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु अधिकृत किया गया है।
चूँकि उपरोक्त आदेश को तत्कालिक प्रभाव से पारित करने की आवश्यकता है और समय की कमी है। अतः यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किये जा रहे है, यदि कोई व्यक्ति इस आदेश के सम्बन्ध में आवेदन करना चाहे या छूट या शिथिलता चाहे तो वह जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन या सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकता है, जिस पर सम्यक सुनवाई/विचारोपरांत आवेदन के सम्बन्ध में समुचित आदेश पारित किये जा सकेगें। इस आदेश का उल्लघंन विभिन्न अधिनियमों में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के साथ-साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धाण-208 के अन्तर्गत भी दण्डनीय अपराध होगा।
यह आदेश 31 मार्च, 2026 तक अचया शासन से इस सम्बन्ध में कोई अन्य निर्देश प्राप्त होने तक जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगा।
——-जि0सू0का0 आजमगढ़-03.02.2026——–





