TV 20 NEWS || AZAMGARH :थाना देवगांव पर पंजीकृत उक्त अभियोग में चोरी के आरोप में 02 अभियुक्तों को प्रत्येक को 01 माह 05 दिवस के कारावास एवं 3-3 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत चोरी के मामले में 02 अभियुक्तों को सजा
“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के अंतर्गत जनपदीय पुलिस द्वारा की गई गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना देवगांव में पंजीकृत चोरी के एक प्रकरण में 02 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दण्डित किया गया।
थाना देवगांव पर पंजीकृत उक्त अभियोग में चोरी के आरोप में 02 अभियुक्तों को प्रत्येक को 01 माह 05 दिवस के कारावास एवं 3-3 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
➡ दिनांक 08.02.2008 को वादी मुकदमा जमीन अहमद पुत्र इस्लाम अहमद निवासी बहादुरपुर, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना देवगांव पर लिखित तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण
1. रामेश उर्फ गोलू राय पुत्र सिंहासन राय
2. ताड़कनाथ पुत्र घनश्याम राय,
निवासीगण बहादुरपुर, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी के ट्रैक्टर की बैट्री चोरी कर ली गई।
➡ उक्त तहरीर के आधार पर थाना देवगांव पर मु0अ0सं0-169/2008 धारा 379, 411 भादवि पंजीकृत किया गया।
➡ विवेचना उपरान्त अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।
➡ अभियुक्तों द्वारा जुर्म स्वीकृति के आधार पर मुकदमे की कार्यवाही संपन्न की गई।
➡ जिसके क्रम में दिनांक 03.02.2026 को मा0 न्यायालय ए0सी0जे0एम0-10 कोर्ट, आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण रामेश उर्फ गोलू राय पुत्र सिंहासन राय एवं ताड़कनाथ पुत्र घनश्याम राय, निवासी बहादुरपुर, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को 01 माह 05 दिवस के कारावास एवं 3-3 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
जनपदीय पुलिस अपराध नियंत्रण एवं दोषियों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी विवेचना एवं सशक्त अभियोजन के माध्यम से निरंतर कार्यरत है।





