TV 20 NEWS || AZAMGARH : थाना जीयनपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप मे 01 अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

ऑपरेशन कनविक्शन/मिशन शक्ति” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
थाना जीयनपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप मे 01 अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
➡ दिनांक- 11.04.2019 को वादिनी मुकदमा श्रीमती मालती पत्नी हरिनाथ निवासी भटौली इब्राहिमपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ ने तहरीर दी थी कि अभियुक्त अरविन्द पुत्र हरिनाथ निवासी भटौली इब्राहिमपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा मेरे नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर घर के बगल ट्यूबेल पर ले जाकर जबरदस्ती दुष्कर्म करना ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना जीयनपुर पर मु0अ0सं0-76/2019 धारा-376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ मुकदमा उपरोक्त में 8 गवाह परीक्षित हुए है ।
➡जिसके क्रम में दिनांक-09.02.2026 को मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अरविन्द पुत्र हरिनाम निवासी भटौली इब्राहिमपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।