TV 20 NEWS || AZAMGARH :थाना कन्धरापुर में पंजीकृत अपराध जिसमें मारपीट, गाली गलौज व धमकी देने के 01 आरोपी अभियुक्त को न्यायालय उठने तक के कारावास व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा मारपीट, गाली गलौज व धमकी देने के आरोप में दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
थाना कन्धरापुर में पंजीकृत अपराध जिसमें मारपीट, गाली गलौज व धमकी देने के 01 आरोपी अभियुक्त को न्यायालय उठने तक के कारावास व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
➡ दिनांक- 07.06.2007 को वादी मुकदमा अंगद यादव पुत्र इन्द्रदेव यादव निवासी देवचन्द पटटी थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त कान्ता पुत्र सोभित पासवान निवासी कुआँ देवचन्द पटटी थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ के द्वारा वादी को मारना पीटना, गली गलौज व धमकी देना ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना कन्धरापुर पर मु0अ0सं0- 59/07 धारा-323,504,506 भादवि पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ जुर्म स्वीकृति के आधार पर ।
➡ जिसके क्रम में दिनांक- 12.02.2026 को मा0 न्यायालय ए0सी0जे0एम0-10 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त कान्ता पुत्र सोभित पासवान निवासी कुआँ देवचन्द पटटी थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।





