TV 20 NEWS || AZAMGARH :थाना अतरौलिया में पंजीकृत अपराध जिसमें मारपीट कर गम्भीर चोट पहुचाने के 02 आरोपी अभियुक्तो को न्यायालय उठने तक की सजा व 1500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा मारपीट कर गम्भीर चोट पहुचाने के आरोप में दोषी करार देते हुए प्रत्येक को न्यायालय उठने तक की सजा व 1500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
थाना अतरौलिया में पंजीकृत अपराध जिसमें मारपीट कर गम्भीर चोट पहुचाने के 02 आरोपी अभियुक्तो को न्यायालय उठने तक की सजा व 1500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
➡ दिनांक- 25.06.2002 को वादी मुकदमा श्री कपिल देव पाण्डेय पुत्र शीतला प्रसाद निवासी रुकमलपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक-07.06.2002 को अभियुक्तगण 1. रामपलट वर्मा पुत्र दुम्सू वर्मा 2. राजेश वर्मा उर्फ अजय वर्मा पुत्र राम समुझ वर्मा निवासीगण रुकमलपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ के द्वारा वादी पक्ष को मारपीट कर गम्भीर चोट देना ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0- 175/2002 धारा-325,323,504 भादवि पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ जुर्म स्वीकृति के आधार पर ।
➡ जिसके क्रम में दिनांक- 18.02.2026 को मा0 न्यायालय जे0एम0 कोर्ट नं0 -12 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. रामपलट वर्मा पुत्र दुम्सू वर्मा 2. राजेश वर्मा उर्फ अजय वर्मा पुत्र राम समुझ वर्मा निवासीगण रुकमलपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को न्यायालय उठने तक की सजा व 1500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।





