*TV 20 NEWS || AZAMGARH : थाना दीदारगंज में पंजीकृत अपराध जिसमें नाबालिग के साथ सामुहिक दुष्कर्म करने के आरोप मे 02 अभियुक्तो को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

ऑपरेशन कनविक्शन/मिशन शक्ति” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 आरोपी अभियुक्तो को मा0 न्यायालय द्वारा नाबालिग के साथ सामुहिक दुष्कर्म करने के आरोप में दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
➡ थाना दीदारगंज में पंजीकृत अपराध जिसमें नाबालिग के साथ सामुहिक दुष्कर्म करने के आरोप मे 02 अभियुक्तो को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
➡ दिनांक- 25.04.2016 को वादी मुकदमा दिनेश पुत्र जिल्लू पासी निवासी अमरेथू थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्तगण 1. अरविन्द पुत्र रामजीत पासी 2. सुभाष पुत्र जिया लाल पासी निवासीगण अमरेथू थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ के द्वारा मेरी नाबालिग भांजी को सोते समय मुह दबाकर चारपाई से उठाकर खेत मे ले जाकर जबरन दुष्कर्म करना ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना दीदागंज पर मु0अ0सं0-92/2016 धारा-376D,323 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ मुकदमा उपरोक्त में 7 गवाह परीक्षित हुए है ।
➡जिसके क्रम में दिनांक-23.02.2026 को मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. अरविन्द पुत्र रामजीत पासी 2. सुभाष पुत्र जिया लाल पासी निवासीगण अमरेथू थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्केक को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।